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बकरीद पर प्रतिबंधित कुर्बानी से बचें, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए : मौलाना जावेद हैदर ज़ैदी

May 27, 2026

बकरीद पर प्रतिबंधित कुर्बानी से बचें, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए : मौलाना जावेद हैदर ज़ैदी

Posted on 27.05.2026 Time 08.16 PM
लखनऊ //-  Maulana Javed Haider Zaidi ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) के अवसर पर देशवासियों विशेषकर मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा है कि कुर्बानी केवल उन्हीं जानवरों की की जाए जिनकी अनुमति भारतीय संविधान और देश के कानून में प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन, भाईचारे, इंसानियत और सामाजिक सौहार्द का पैगाम देता है, इसलिए किसी भी ऐसी कुर्बानी से बचना चाहिए जिससे किसी धर्म या समुदाय की भावनाएं आहत हों।
मौलाना जावेद हैदर ज़ैदी ने अपने जारी बयान में कहा कि भारत गंगा-जमुनी तहज़ीब, आपसी सम्मान और साझा संस्कृति का महान देश है, जहां सभी धर्मों के लोग सदियों से मिल-जुलकर रहते आए हैं। उन्होंने कहा कि गाय हिंदू समाज की आस्था, श्रद्धा और धार्मिक सम्मान का प्रतीक है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वे उसकी तरफ “नज़र उठाकर भी न देखें” और देश में प्रेम, शांति तथा सामाजिक भाईचारे को मजबूत करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं।
उन्होंने कहा कि ईद-उल-अजहा का वास्तविक संदेश त्याग, इंसानियत, सब्र और अल्लाह की राह में समर्पण है, न कि विवाद, तनाव या नफरत फैलाना। इस अवसर पर कानून का पालन करना तथा दूसरे धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है।
मौलाना जावेद हैदर ज़ैदी ने मुस्लिम युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ, विवादित या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री साझा करने से बचें तथा त्योहार को शांति, सादगी और जिम्मेदारी के साथ मनाएं।
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, ताकि देश में सामाजिक एकता, आपसी विश्वास और भाईचारे का संदेश और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय एकता और साझा संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए सभी समुदायों को एक-दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करना होगा।
अंत में मौलाना जावेद हैदर ज़ैदी ने कहा कि बकरीद का पर्व प्रेम, त्याग, इंसानियत और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है तथा सभी नागरिकों को देशहित में संविधान और कानून के दायरे में रहकर त्योहार मनाना चाहिए।

ऑपरेशन दहन’ के तहत करोड़ों के मादक पदार्थों की होली जलाई

Posted on 27.05.2026 Time 08.11 PM
मैनपुरी। थाना करहल एवं थाना औंछा के 66 अभियोगों का कुल मात्रा 1545 kg मादक पदार्थ गांजा, चरस, स्मैक आदि का विनिष्टीकरण ग्रीन हाउस वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0 ज्योति रोड गड़ेरी पर ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा किया गया।
जनपद में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ा संदेश दिया है। बुधवार को ‘ऑपरेशन दहन’ के तहत करहल एवं थाना औंछाना  में एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जब्त भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को विधिवत नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में करीब एक करोड़ रुपये कीमत का 1545 किलोग्राम मादक पदार्थ भस्म कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के दौरान गांजा, चरस, डायजापाम सहित अन्य नशीले पदार्थों को ग्रीन हाउस वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि. की भस्मक भट्टी में जलाकर पूरी तरह नष्ट किया गया। यह पूरी प्रक्रिया जनपदीय डीडीसी कमेटी की अनुमति और उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। पुलिस द्वारा बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट से जुड़े अभियोगों में जब्त किए गए इस माल को दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर मौके पर प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद अधिकारियों की निगरानी में विनष्टीकरण कराया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक तिवारी और थाना प्रभारी करहल थाना औंछा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ अपराधियों के मनोबल को तोड़ती है, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ सख्त संदेश भी देती है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

एमआरपी में एकरूपता की मांग को लेकर ‘चलो जंतर-मंतर’

Posted on 27/05/2026
Time 14:55 P.M
Gorakhpur
Santosh Kumar Singh

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन

​गोरखपुर: 27 मई 2026 ( उप्र समाचार सेवा) अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, गोरक्ष प्रांत ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान एमआरपी (MRP) व्यवस्था में विसंगतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। पंचायत के सचिव कुमुद कांत ने स्पष्ट किया कि देश में वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में एकरूपता न होने से उपभोक्ताओं के अधिकारों का व्यापक हनन हो रहा है।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सचिव कुमुद कांत ने ‘चलो जंतर-मंतर, दिल्ली’ अभियान की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एमआरपी में मनमानी और पारदर्शिता की कमी के कारण आम उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए संगठन ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

कुमुद कांत ने जानकारी दी कि इस आंदोलन के माध्यम से संगठन अपनी मांगों को प्रमुखता से केंद्र सरकार के समक्ष रखेगा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रियों को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें मांग की जाएगी कि
​देशभर में एमआरपी निर्धारण में एकरूपता लाई जाए। ​उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सख्त नीतियां बनाई जाएं। ​मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। ​
पंचायत ने आम उपभोक्ताओं से इस अभियान के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया है ताकि उपभोक्ता हितों के लिए प्रभावी कानून बन सके।

जाट समाज ने राजकुमार भाटी के बयान के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा

बिजनौर 27 मई 2026 । जाट आरक्षण संघर्ष समिति एवं अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के पदाधिकारीयो ने संयुक्त रूप से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा जाट समाज एवं अन्य समाज की महिलाओं के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने पर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा।

ज्ञापन में कहा गया है कि विगत दिनों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा जाट समाज के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। जिससे जाट समाज में भारी आक्रोश है। जाट समाज भाटी के कथित शब्दों की कड़ी निंदा करते हुए उनसे समाज के सामने माफी मांगने की प्रबल मांग करता है। तथा कहा कि ऐसी ओछी मानसिकता वाले व्यक्ति को किसी भी सामाजिक/ राजनीतिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। भाटी द्वारा जाट समाज ही नहीं, ब्राह्मण एवं गुर्जर जाति की महिलाओं के प्रति भी अनर्गल बयान देकर वैदिक सनातन धर्म का अपमान किया गया है। इससे लगता है कि राजकुमार भाटी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। इसलिए इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
महोदया, आपके सर्वोच्च पद से भी ऐसे नेताओं के विरुद्ध कानूनी दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की जाती है।
ज्ञापन देने वालों में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष चौधरी अमन सिंह, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष डॉ मधु सिंह, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव नितिन मौर्य, अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के प्रदेश सचिव डॉ विकुल मलिक सहित सैकड़ो लोग शामिल रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म में बदायूं के युवक को 10 साल की सजा

पाँक्सो कोर्ट का फैसला,2016 में मझोला थाना क्षेत्र की घटना
पीड़िता के बयान बने अहम साक्ष्य

Post on 26.5.29
Tuesday Moradabad
Rajesh Bhatia,Time 6.45 pm
मुरादाबाद, उप्र समाचार सेवा
विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा मिली है।दोषी बदायूं के इस्लामनगर का है।दोषी युवक मंदबुद्धि लड़की को अगवाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।
वादी की ओर से मझोला में तहरीर दी गई।तहरीर में कहा गया‍ कि 20 मार्च,16 को वह अपनी पत्नीथ के साथ रिश्ते दारी में गया हुआ था। आरोप लगायाकि थाना सिविल लाइंस निवासी गोपाल व मालती के बेटे बंटी,मनेाहरपुर का महेश व रामपुर टांडा का बबली उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गए।उसी दिन रास्तेक में संभल के नरौली निवासी सुरेन्द्र व ब्रजलाल मिले।इस पर इन लोगों ने इस बारे में नाबालिग के परिजनों को बताया कि तो जान से मारने की धमकी दे दी।पुलिस को वादी ने इन लोगों की जानकारी भी दी।पुलिस ने रिपोर्ट के बाद मामले की जांच शुरु की तो जांच में आरोपी बदायूं के इस्लाेमनगर के देवेन्‍द्र उर्फ राजू का नाम सामने आया।

केस की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-1 रेशमा चौधरी की अदालत में हुई।विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा व अभिषेक भटनागर ने बताया कि केस की तफ़तीश के दौरान पता चलाकि नाबालिग को बदायूं का देवेन्द्रॉ अपने साथ चंडीगढ़ ले गया।वहां एक महीने तक उसने पीडि़ता को अपने पास रखा। और दुष्क र्म किया।पीडि़ता के बयान के बाद देवेन्‍द्र को आरोपी मानते हुए आरोपपत्र दाखिल किया।अदालत में पीडि़ता के बयान व अन्या साक्षय के आधार पर देवेन्द्रो को दोषी करार दिया।दोषी को दस साल की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

दुष्कर्म के प्रयास में चार साल की सजा
Post on 26.5.29
Tuesday Moradabad
Rajesh Bhatia,Time 10.45 pm

मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा विशेष न्याtयधीश पॉक्सोस कोर्ट-2 छाया शर्मा ने दुष्करर्म के प्रयास में युवक को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई।दोषी को बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मामला मूढ़ापांडे के 8 फरवरी,19 का मामला है।गांव में नाबालिग अपने खेत में सरसों लेने गई थी।इस दौरान एक गांव से आरोपी हरपाल पहुंचा।लड़की को देखकर आरोपी ने जबरदस्तीक करनी चाही।आरोप है कि युवक ने दुष्केर्म करने की कोशिश की तो नाबालिग ने शोर मचा दिया। आवाज सुनकर आसपास काम कररहे ग्रामीण वहां आ गए।आरोपी फरार हो गया। बाद में पीडि़ता की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एमपी सिह व मो. अकरम खां ने बताया कि पॉक्‍सो कोर्ट में केस की सुनवाई हुई।दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने हरपाल को दोषी करार दिया। दोषी को चार साल व 20 हजार रुपये की सजा सुनाई।

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