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एटा में दुकान से शौच गए युवक का सार्वजनिक शौचालय के पास मिला शव

July 25, 2026

एटा में दुकान से शौच गए युवक का सार्वजनिक शौचालय के पास मिला शव

एटा 24 जुलाई उप्रससे। शहर के नन्नूमल चौराहा स्थित सार्वजनिक शौचालय के पास आज शुक्रवार शाम एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अनुज (32) पुत्र बुद्धलाल, निवासी बकेवर जनपद इटावा का रहने वाला है वर्तमान में कैलाश मंदिर के पीछे रहता है।

स्थानीय लोगों ने आज शुक्रवार शाम करीब 4 बजे सार्वजनिक शौचालय के पास युवक का शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे।

मृतक के मामा अविनाश ने बताया कि अनुज वर्मा उनके साथ कैलाश मंदिर के पास रह रहे थे। मूल रूप से वह लखना क्षेत्र के रहने वाले थे और काम की तलाश में उनके पास आकर रह रहे थे। उन्होंने बताया कि अनुज दुकान पर गए थे और वहां से सार्वजनिक शौचालय गए थे। कुछ देर बाद दुकान से फोन आया कि वह शौचालय में अचेत अवस्था में पड़े हैं।

कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि युवक की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

July 20, 2026

चार माह की गर्भवती गाय को चोरी कर काटा, 8 पर एफआईआर

एटा में 4 माह की गर्भवती गाय की गोकशी का आरोप, घर से मिले कटे अवशेष, 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज

एटा 20 जुलाई उप्रससे। जनपद में मिरहची थाना क्षेत्र के गांव अचलपुर में एक गर्भवती गाय की गोकशी का मामला सामने आया है। खेत में घास चर रही गाय अचानक गायब हो गई थी। गोपालक को शक होने पर पुलिस की मदद से तलाशी ली गई, जिसके बाद एक घर से गाय के कटे हुए अवशेष बरामद हुए।

गाय के अवशेष मिलने की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया। इस दौरान एक आरोपी ने छत से कूदकर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। गोपालक ने आरोपियों के खिलाफ मिरहची कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है।
गोपालक विकेश यादव ने अपनी शिकायत में बताया कि शनिवार देर शाम उनकी चार माह की गर्भवती गाय खेत में घास चर रही थी और अचानक गायब हो गई। आसपास तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। शक होने पर उन्होंने मोहल्ले के शरीफ पुत्र सैफ़ी, तौसीन पुत्र चमन मियां और चांद मियां पुत्र चमन मियां से पूछताछ की।

विकेश यादव ने इन लोगों के घर जाकर देखा तो प्लास्टिक के क्रेट में गाय के अवशेष रखे मिले। कुछ अवशेष मुशीर के घर के पास भी पड़े थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी तौसीन ने घर की छत से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने विकेश यादव की लिखित शिकायत के आधार पर सोहिल पुत्र शरीफ, तौसीन पुत्र चमन मियां, चांद मियां पुत्र चमन मियां, जहीर, मुशीर, परवेज और लियाकत सहित एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गौ वध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।

एटा में एसएसपी ने कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए 17 पुलिसकर्मियों के किए तबादले, अपराध बर्दाश्त नहीं

एटा 20 जुलाई उप्रससे। जनपद में पुलिस कप्तान ने जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक इंस्पेक्टर सहित 17 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया है। यह निर्णय रविवार देर रात लिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलामरन ने कुल 17 पुलिसकर्मियों के तबादले किए, जिनमें एक इंस्पेक्टर और सोलह उपनिरीक्षक शामिल हैं। ये सभी पुलिसकर्मी जनपद के विभिन्न थाना कार्यालयों में तैनात थे। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
स्थानांतरित किए गए पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर राम कुंवर सिंह को इंस्पेक्टर क्राइम जलेसर बनाया गया है। उपनिरीक्षक अनिल कुमार को चौकी प्रभारी मिरहची, उपनिरीक्षक इशांत सिंह को चौकी प्रभारी जाबड़ा और उपनिरीक्षक रजत तरार को पुलिस लाइन से थाना सकरौली भेजा गया है। अन्य उपनिरीक्षकों में अरविंद कुमार को पुलिस लाइन से पिलुआ, गौतम सिंह को पुलिस लाइन से राजा का रामपुर, अनुराग सिंह को पुलिस लाइन से थाना नया गांव, नवीन कुमार को पुलिस लाइन से अवागढ़, जितेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से अवागढ़, निजामुद्दीन को पुलिस लाइन से जसरथ पुर, नरेश चंद्र को पुलिस लाइन से सकरौली, हरिश्चंद्र राम को पुलिस लाइन से राजा का रामपुर, धर्मवीर सिंह को पुलिस लाइन से नया गांव, मुकेश बाबू को पुलिस लाइन से जसरथ पुर, दलबीर सिंह को पुलिस लाइन से अवागढ़ और कमलेश कुमार को पुलिस लाइन से नया गांव स्थानांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दुलीचंद को चौकी प्रभारी जाबड़ा से सकरौली थाने भेजा गया है।

July 18, 2026

एटा में स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे चले, एक दर्जन घायल

एटा 18 जुलाई उप्रससे। जनपद में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नगला मदी गांव में सरकारी स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी-डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।

घटना आज शनिवार दोपहर की है। मारपीट के बाद खून से लथपथ दोनों पक्षों के लोग कोतवाली देहात पहुंचे। पुलिस ने तत्काल घायलों का मेडिकल परीक्षण करवाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है।

घायलों में एक पक्ष से यादराम (56 वर्ष), उनके पुत्र अनुज (26 वर्ष), पुत्री सुमन (18 वर्ष) और बांकेलाल (25 वर्ष) शामिल हैं। दूसरे पक्ष से राजेश, प्रीती, माखन देवी (38 वर्ष), सुमन, मनीष और ओमपाल घायल हुए हैं। एक पक्ष के अनुज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी छोटी बहन गोबर डालने गई थी, तभी दूसरे पक्ष के लव कुश, मनीष और विनोद ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें, उनके पिता और बहन के साथ मारपीट कर दी।

कोतवाली देहात थाना प्रभारी के. के. लोधी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से कुल छह लोग घायल हुए हैं, जिनका मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह विवाद गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर होना बताया गया है।

July 17, 2026

एटा: किसान के हत्यारे को आजीवन कारावास

एटा में किसान की गोली मारकर की हत्या में कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

एटा 17 जुलाई उप्रससे। जिले में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया था। किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।

जनपद में वर्ष 2016 में रंजिशन किसान की हत्या के मामले में गांव के ही चार लोगों को जनपद न्यायाधीश राकेश धर दुबे के न्यायालय ने दोषी माना है। चारों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर चारों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि ब्रजेश निवासी हुसैनपुर ककराला, थाना निधौली कलां एटा ने 23 अगस्त 2016 थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि शाम करीब 04:30 बजे उनका भाई प्रवेंद्र उर्फ पिंकी घर से रामनगर जा रहा था। तभी गांव के ही हरेंद्र, मनोज, भूपेंद्र उर्फ विनोद और पंचम सिंह उर्फ पंछी एक अन्य अज्ञात व्यक्ति असलाहों से लैस होकर दो बाइकों पर आए। एक राय होकर प्रवेंद्र पर जान से मारने के लिए फायरिंग कर दी। इससे प्रवेंद्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरोपी वहां से भाग गए। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल एटा लाया गया। यहां से गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने धारा 302, 147, 148, 149 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचक ने चारों आरोपियों के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इसकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। डीजीसी के अनुसार पंचम सिंह उर्फ पंछी, भूपेंद्र सिंह, हरेंद्र व मनोज को धारा 302 में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड, पंचम सिंह को आयुध अधिनियम में एक वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारा 147, 148 में चारों को दोषमुक्त किया है।

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