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विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया

August 12, 2026

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया

New Delhi News, 12 August 2026, लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में और संशोधन करना है। विधेयक का लक्ष्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार-विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि समिति में अध्यक्ष द्वारा मनोनीत लोकसभा के 21 सदस्य होंगे और सभापति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। श्री राय ने कहा कि समिति शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।