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Firozabad: डेढ़ वर्षीय मासूम की हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

July 10, 2026

Firozabad: डेढ़ वर्षीय मासूम की हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

Posted on 10.07.2026, Time 03.39 PM, Firozabad, Shikohabad, Miner child murder case, death sentence to criminal yooth, UP Breaking News

जिला जज ने एक महीने में किया फैसला, दी कठोरतम सजा, दुर्लभ श्रेणी का माना गया मामला

उमेश बाबू राठौर

फिरोजाबाद, 10 जुलाई 2026 (उप्र समाचार सेवा)। डेढ़ साल के मासूम की हत्या के आरोप में जेल अदालत ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक कल गुरुवार को मामले में दोषी करार दिया गया था। डेढ़ साल के मासूम आरव की पटक पटक कर हत्या कर दी गई थी।

शिकोहाबाद के बहुचर्चित डेढ़ वर्षीय मासूम आरव हत्याकांड में गुरुवार को जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की थी।
यह मामला 30 मई का है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। अभियोजन के अनुसार, बदायूं के शेखूपुर निवासी विराज एकतरफा प्यार में महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज होकर उसने महिला के डेढ़ वर्षीय बेटे आरव को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर सुनसान गली में जमीन पर कई बार पटक दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि इस चर्चित मुकदमे में पुलिस और अभियोजन ने तेजी से पैरवी करते हुए मात्र छह दिनों में 13 गवाहों की गवाही पूरी कराई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी विराज को दोषी करार दिया।

जिला जज ने मामले में तत्परता से सुनवाई करते हुए अभियुक्त को एक महीने में ही सजा सुना दी।