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लखीमपुर-खीरी।जिला खाद्य विपणन अधिकारी नमन पाण्डेय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, जनपद के सभी चीनी व्यापारियों, डीलरों और स्टॉकिस्टों के लिए तत्काल प्रभाव से स्टॉक सीमा लागू कर दी गई है। यह नियम 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।भंडारण की समय सीमा,कोई भी डीलर या स्टॉकिस्ट चीनी प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक स्टॉक का भंडारण नहीं कर सकेगा।अधिकतम स्टॉक सीमा,किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।अनिवार्य पंजीकरण: सभी चीनी डीलरों को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल http://foodstock.dfpd.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।साप्ताहिक अपडेट,व्यापारियों को प्रत्येक शुक्रवार को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक की वर्तमान स्थिति की घोषणा और उसे अपडेट करना होगा।जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों और तहसील स्तर के अधिकारियों को इसकी निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं।

