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पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

August 22, 2026

पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

उप्रससे अजय बरया

ललितपुर- पुलिस अधीक्षक, संजीव कुमार बाजपेई के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 906/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1- गोलू उर्फ फिरोज पुत्र सलीम कुरैशी उम्र 32 वर्ष निवासी मुहल्ला अजीतापुरा कसाई मण्डी थाना कोतवाली जिला ललितपुर 2. आमिर पुत्र सलीम कुरैशी उम्र 34 वर्ष निवासी मुहल्ला अजीतापुरा कसाई मण्डी थाना कोतवाली जिला ललितपुर 3. जावेद खान पुत्र बब्लू उर्फ इरसाद खान उम्र 32 वर्ष निवासी जामा मस्जिद के सामने मोहल्ला घुसयाना थाना कोतवाली ललितपुर 4. सूरज उर्फ फुल्ला अहिरवार पुत्र देवेन्द्र सिंह उम्र 29 बर्ष निवासी मु0 झाँसीपुरा थाना कोतवाली जनपद ललितपुर,*को नियमानुसार गिरफ्तार कर, न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

आपराधिक इतिहास-

(क).अभियुक्त गोलू उर्फ फिरोज उपरोक्त*
1.मु0अ0सं0 536/2019 धारा 308/323/325/504/506 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
2. मु0अ0सं0 615/2019 धारा 302/34/404 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
3. मु0अ0सं0 453/2021 धारा 504/506 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
4. मु0अ0सं0 927/2021 धारा 147/148/149/307/323/336/504 भादवि व 3(2)5 sc/st act कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
5. मु0अ0सं0 1171/2024 धारा 115(2)/351(3) /352 भादवि व 3(1)द,ध व 3(2)5क sc/st act कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।

(ख) अभियुक्त आमिर उपरोक्त
1.मु0अ0सं0 615/2019 धारा 302/34/404 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।

(ग)- अभियुक्त जावेद खान उपरोक्त
1.मु0अ0सं0 327/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
2.मु0अ0सं0 328/2020 धारा 188 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
3.मु0अ0सं0 791/2021 धारा 3/4 जुआ अधिनियम कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
4.मु0अ0सं0 605/2022 धारा 327/323 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
5.मु0अ0सं0 210/2023 धारा 327/323/504/506 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
6.मु0अ0सं0 204/2018 धारा 323/504/506 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।

(घ)-अभियुक्त सूरज उर्फ फुल्ला अहिरवार उपरोक्त
1.मु0अ0सं0 2155/2015 धारा 294/323/325/336/387/427/452/504/506 भादवि व 3(1)10 SC/ST ACT कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
2.मु0अ0सं0 177/2016 323/304/386/504/506 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
3.मु0अ0सं0 662/2017 धारा 323/504/506 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
4.मु0अ0सं0 2046/2017 धारा 147/323/504/506 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
5.मु0अ0सं0 2789/2017 धारा 147/148/149/323/324/336/356/411/504 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
6.मु0अ0सं0 3217/2017 धारा 323/504/506/427 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
7.मु0अ0सं0 1077/2018 धारा 147/149/283/341 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
8.मु0अ0सं0 505/2020 धारा 323/336/387/504/506 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
9.मु0अ0सं0 742/2021 धारा 323/506 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
10.मु0अ0सं0 159/2022 धारा 323/427/452/504/506 भादवि कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
11.मु0अ0सं0 914/2024 धारा 115(2)/351(3)/352/85 BNS-2023 कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
12.- सिलसिला न0- 2272/2022 धारा 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट
13.मु0अ0सं0 535/2025 धारा 127(2)/119(1)/ 115(2) /351(3)/111 BNS -2023 कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर ।
गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर मय टीम शामिल रहे

कस्ता मंडल में संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत निकली कलश बंधन यात्रा

उप्र समाचार सेवा
मितौली खीरी। कस्ता विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड मितौली के कस्ता मंडल में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जन्म स्थली वाराणसी की पावन माटी कलश पदम यात्रा का कस्ता मंडल अध्यक्ष कौशल किशोर बाजपेई ने किया यात्रा कस्ता मंडल के विभिन्न गांवों में गुजरी जहां ग्रामीणो, श्रद्धालुओं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलश यात्रा का श्रद्धा पूर्वक गर्म जोशी से स्वागत अभिनंदन किया गया। यात्रा का शुभारंभ शिवाला तिराहे से प्रारंभ हुआ। यात्रा के दौरान संत रविदास महाराज के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।
कलश बंधन यात्रा मदारपुर, मडेरा, भीखमपुर, गणेशपुर और वीरपुर होते हुए पंचकुटी मंदिर पकरिया जलालपुर पहुंची। इसके बाद नर्मदेश्वर मंदिर और महादेव मंदिर पकरिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कस्ता मंडल की यात्रा का समापन हुआ। वीरपुर गांव में स्थापित संत रविदास महाराज की प्रतिमा का पूजन-अर्चन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों को प्रसाद वितरित किया गया। प्रतिमा स्थल के पुजारी के पुत्र बाबूराव ने उपस्थित लोगों को संत रविदास महाराज के जीवन, उनके विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश की जानकारी दी गई
उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास महाराज ने समाज में समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने और सामाजिक समरसता की प्रेरणा देते हैं। यात्रा में कस्ता मंडल अध्यक्ष कौशल किशोर बाजपेयी, जिला पंचायत सदस्य सुरेश चंद्र पुष्कर, अवधेश कुमार पप्पू, नारायण प्रसाद त्रिवेदी, प्रदीप वर्मा, नन्हे लाल कनौजिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश वर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता क्षेत्रीय नागरिकों नें सहभागिता की गई।

कचहरी और एसपी दफ्तर के सामने से ई-रिक्शा उड़ाने वाले 4 शातिर चोर गिरफ्तार, 2 ई-रिक्शा बरामद

उ प्र समाचार सेवा
लखीमपुर खीरी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन में खीरी पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली सदर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने शहर में ई-रिक्शा चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी के 2 ई-रिक्शा भी बरामद हुए हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने घटनास्थलों, शहर के विभिन्न चौराहों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सटीक सुरागरसी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर चोरों को चिन्हित किया गया और शनिवार को चारों अभियुक्तों को धर दबोचा।
शातिर चोरों ने पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे से चोरियों को अंजाम दिया था:पहली घटना: 17 अगस्त 2026 को कचहरी लखीमपुर के ठीक सामने से ई-रिक्शा (नंबर यूपी 31 बीटी 4405) चोरी हुआ था, जिसके संबंध में कोतवाली सदर में मु0अ0सं0 0678/2026 धारा 303(2) बी एन एस के तहत मामला दर्ज था।दूसरी घटना: 19 अगस्त 2026 को चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से ई-रिक्शा (नंबर यूपी 31 बीटी 3792) उड़ा दिया था। इस मामले में मु0अ0सं0 0673/2026 धारा 303(2) बी एन एस के तहत मुकदमा पंजीकृत था।
गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी कोतवाली सदर क्षेत्र के महेवागंज इलाके के रहने वाले हैं,शादाब (26 वर्ष) पुत्र मो० आलम, निवासी ग्राम महेवागंज।मो0 सुहेल (20 वर्ष) पुत्र मो० रहीश, निवासी ग्राम सिंगारपुर महेवागंज।मो0 सुयेब (22 वर्ष) पुत्र रहीस अहमद, निवासी ग्राम सिंगारपुर महेवागंज।इमरान (27 वर्ष) पुत्र युनुस, निवासी ग्राम सिंगारपुर महेवागंज। (अभियुक्त इमरान का पुराना आपराधिक इतिहास भी है, उस पर पहले से ही चोरी और माल बरामदगी का एक मुकदमा दर्ज है)।
सराहनीय भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम:इस सफल अनावरण में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक धर्मेंद्र बहादुर सिंह, उमाशंकर, मुख्य आरक्षी अनिल जायसवाल, आरक्षी योगेश वर्मा, अंकेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, शुभम राठी, अंकित यादव, अंकुश कुमार और कुलदीप गोस्वामी की मुख्य भूमिका रही।

चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लागू, पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

उ प्र समाचार सेवा
लखीमपुर-खीरी।जिला खाद्य विपणन अधिकारी नमन पाण्डेय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, जनपद के सभी चीनी व्यापारियों, डीलरों और स्टॉकिस्टों के लिए तत्काल प्रभाव से स्टॉक सीमा लागू कर दी गई है। यह नियम 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।भंडारण की समय सीमा,कोई भी डीलर या स्टॉकिस्ट चीनी प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक स्टॉक का भंडारण नहीं कर सकेगा।अधिकतम स्टॉक सीमा,किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।अनिवार्य पंजीकरण: सभी चीनी डीलरों को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल http://foodstock.dfpd.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।साप्ताहिक अपडेट,व्यापारियों को प्रत्येक शुक्रवार को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक की वर्तमान स्थिति की घोषणा और उसे अपडेट करना होगा।जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों और तहसील स्तर के अधिकारियों को इसकी निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं।

सीसी लिमिट के नाम पर खाते से 1.24 लाख रुपये निकाले, बैंक कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप

उ प्र समाचार सेवा
*मैलानी खीरी :* कस्बे के दामोदरपुर वार्ड-6 निवासी एवं न्यू मैलानी मेडिकल हॉल के संचालक अरुण कुमार यादव ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) मैलानी शाखा के कर्मचारियों पर धोखाधड़ी कर उनके खाते से 5.24 लाख रुपये निकालने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाना मैलानी प्रभारी निरीक्षक से करते हुए रकम ब्याज सहित वापस दिलाने और दोषी बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार अरुण कुमार यादव का एसबीआई मैलानी शाखा में चालू खाता संचालित है। व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने बैंक में सीसी लिमिट बनवाने के लिए आवेदन किया था। कई माह तक बैंक के चक्कर लगाने और आवश्यक कागजात पूरे करने के बाद 27 जुलाई 2026 को बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी जतिन वर्मा ने फोन कर उन्हें शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक बुलाए जाने की जानकारी दी।
आरोप है कि शाखा पहुंचने पर प्रबंधक रामकिशोर यादव ने दो खाली वाउचर देकर उन पर हस्ताक्षर करने को कहा। जब शिकायतकर्ता ने खाली वाउचर पर हस्ताक्षर करने पर आपत्ति जताई तो कथित तौर पर उसे बताया गया कि हस्ताक्षर करने से सीसी लिमिट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और इसके बाद वह व्यापारिक लेनदेन कर सकेगा। शिकायतकर्ता ने शाखा प्रबंधक पर विश्वास करते हुए खाली वाउचर पर हस्ताक्षर कर दिए।
इसके बाद उसी दिन उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सीसी खाते से 4 लाख रुपये तथा चालू खाते से 1.24 लाख रुपये काटे जाने के मैसेज आए। शिकायतकर्ता के अनुसार जब उन्होंने इस संबंध में शाखा प्रबंधक से जानकारी मांगी तो उन्हें बताया गया कि सीसी खाते से चार लाख रुपये उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, जबकि चालू खाते से काटे गए 1.24 लाख रुपये की जानकारी देने से कथित तौर पर इनकार कर दिया गया।
शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि बैंक की 27 जुलाई 2026 की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और वाउचर की हैंडराइटिंग का मिलान कराने पर पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सकती है।
पीड़ित ने थाना प्रभारी से मांग की है कि मामले की जांच कर बैंक द्वारा कथित रूप से निकाली गई पूरी रकम ब्याज सहित उसके खाते में वापस कराई जाए तथा दोषी बैंक कर्मचारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए।
हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। बैंक प्रबंधन अथवा संबंधित कर्मचारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

*वर्जन :-* प्रभारी निरीक्षक मैलानी बृजेश कुमार मौर्य ने बताया, “अरुण कुमार यादव निवासी दामोदरपुर वार्ड नम्बर 6 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा मैलानी के संबंध में शिकायत पत्र दिया गया है। उक्त मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”

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