-पाँक्सो कोर्ट-2 घनेन्द्र कुमार ने सुनाई सजा, दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना
-मैनाठेर में 26 अप्रैल,22 की घटना
-मकान बनाने के दौरान लड़की को अगवाकर किया दुष्कर्म
Post on 20.4.26
Monday Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
मुरादाबाद में विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट घनेन्द्र कुमार की अदालत ने संभल के युवक को दुष्कर्म में 15 साल की सजा सुनाई है। अदालत में साक्ष्यों के आधार पर अपहरण में भी दोषी करार दिया। सभी धाराओं में अदालत ने सजा देते हुए कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की 75 फीसद राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
मामला 26 अप्रैल,2022 का है। मैनाठेर निवासी ने नाबालिग बेटी के अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी ने दर्ज रिपोर्ट में कहा कि मकान बनाने के लिए टांडा संभल के गढ़ी के गांव टांडा बरेली निवासी राजू और उमेन्द्र आए।घटना 25 अप्रैल, 22 की दोपहर की है। घर में उसकी गैरमौजूदगी में राजू आया और बेटी को बहला फुसलाकर कर ले गया। वादी ने घर में बेटी को नहीं देखा तो ढूंढा। पता न चला तो तहरीर दी। पुलिस ने अगवा नाबालिग को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार किया।
सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट-2 घनेन्द्र कुमार की अदालत में हुईं। विशेष लोक अभियोजक मो अकरम खां व मनोज गुप्ता ने बताया कि कोर्ट में पीड़िता अहम बने।विशेष लोक अभियोजक के अनुसार आरोपी उसे पिता की दुर्घटना की बात बताकर कर ले गए।इस दौरान आरोपी ने घर में रखे पचास हजार रुपए आदि भी मंगवा लिए। वे नगलिया अड्डे पर गए। जहां से बिजनौर ले जाकर मंदिर में जबरन शादी कर कमरे में दुष्कर्म करने लगा। कोर्ट में पीड़िता समेत पांच गवाहों के बयान हुए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजू को दोषी ठहराया।राजू को दुष्कर्म में 15 साल और अन्य धाराओं में सजा व जुर्माना लगाया है।
