मैनपुरी(20 मई उप्रससे)। थाना भोगांव क्षेत्र में 29 जनवरी 2018 को रोडवेज बस की टक्कर से कार सवार युवक की हुई मौत के बाद परिवहन निगम मृतक के आश्रितों को 13 लाख 55 हजार 200 रुपये का मुआवजा देगा। इस धनराशि पर याचिका दायर करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी इंतेखाब आलम ने दिया है।
थाना भोगांव क्षेत्र के गांव हमीरपुर के रहने वाले प्रमोद कुमार 31 वर्ष मजदूरी करते थे। 29 जनवरी 2018 को सुबह आठ बजे वह कार से दिल्ली से गांव जा रहे थे। थाना भोगांव क्षेत्र में जीटी रोड पर गिंगौरा के पास बेवर डिपो की रोडवेज बस की टक्कर से वह घायल हो गए। सैफई अस्पताल में उपचार के दौरान प्रमोद की 30 जनवरी 2018 को मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी रेनू, पुत्र शिवा, पुत्री शालिनी, सलोनी ने मुआवजा पाने के लिए परिवहन निगम के आरएम इटावा तथा बस के चालक अकील खां के खिलाफ याचिका दायर की।
याचिका की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी इंतेखाब आलम के न्यायालय में हई। मृतक आश्रितों द्वारा अधिकरण में पेश किए गए तथ्यों तथा प्रमाणों के आधार पर परिवहन निगम को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार माना गया। पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिया कि परिवहन निगम मृतक के आश्रितों को 13 लाख 55 हजार 200 रुपये का मुआवजा देगा। इस धनराशि पर याचिका दायर करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत ब्याज भी मृतक आश्रितों को दिया जाएगा।
पीठासीन अधिकारी ने आदेश में लिखा कि मृतक आश्रितों को मुआवजा तय किए गए अंश के आधार पर ही दिया जाएगा। मृतक की मां गुड्डीदेवी, पुत्र शिवा, पुत्री शालिनी, सलोनी को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मृतक की पत्नी रेनू को पांच लाख 55 हजार 200 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। सभी को याचिका दायर करने की तिथि से ही 7.5 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा। मुकदमे में पैरवी संदीप तिवारी और डॉक्टर एसी तिवारी ने की
