*-पॉक्सो कोर्ट-2 का फैसला, दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना
Post on 11.5.26
Monday Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा विशेष न्याबयधीश पॉक्सो कोर्ट ने मूक बघिर नाबालिग से दुष्ककर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मूढ़ापांडे में सात साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट एडीजे छाया शर्मा ने फैसला सुनाया। अदालत में ग्याडरह गवाहों ने बयान दर्ज कराएं।साक्ष्योंा के आधार पर दोषी सत्यावान को सजा व बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मूढ़ापांडे के भदासना गांव के धर्म सिंह ने तहरीर दी।तहरीर में कहा कि भदासना में हवाई पट्टी के पास मंदबुद्धि बच्ची से दुष्कर्म किया गया। पीड़िता बोल बोल नहीं पा रही थी।उसके कपड़े के आधार पर पुलिस ने उसके साथ हुए दुष्कर्म केस की विचेचना की।जांच के बाद पुलिस ने गांव के सत्यवान उर्फ किन्नू को गिरफ़तार किया।
विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट एडीजे छाया शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक मो़ अकरम खां व मनोज गुप्ता ने बताया कि केस में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई।अदालत में 11 गवाहों ने बयान दर्ज कराएं।बयान व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सत्यवान को दोषी ठहराया।अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
