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पुलिस पर गोली चलाने वाले को साढ़े आठ साल की सजा

August 11, 2026

पुलिस पर गोली चलाने वाले को साढ़े आठ साल की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मथुरा पुलिस की पैरवी का असर, दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना

मथुरा/छाता। पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले अभियुक्त को अदालत ने 8 वर्ष 6 माह के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मथुरा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 15 साल पुराने मामले में अभियुक्त को दोषसिद्धि हुई।

थाना छाता में वर्ष 2011 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 159/2011, धारा 307 भादवि के मामले में मंगलवार को एडीजे-11 मथुरा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शेरखां पुत्र इस्लाम निवासी बिशम्भरा, थाना शेरगढ़, मथुरा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था। मामले में पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए साक्ष्य जुटाए और अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार पैरवी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ उन्हें न्यायालय से सजा दिलाना भी पुलिस की प्राथमिकता है।