मंगलवार को पॉक्सोे कोर्ट ने लगाया 30 हजार जुर्माना
-ठाकुरद्वारा के शरीफनगर का निवासी
Post on 19.5.26
Tuesday, Moradabad
Rajesh Bhatia,Time 10.20 pm
मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा
विशेष न्यायधीश पॉक्सोे कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण -दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा सुनाई है।अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामला नौ साल पुराना है।
मझोला के वादी की ओर से 7 जून, 2017 को ठाकुरद्वारा के शरीफनगर निवासी हरज्ञान उर्फ आदित्य के खिलाफ तहरीर दी गई।रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन उसकी नाबालिग पुत्री घर से गायब हो गई। उसकी तलाश की गई पर उसका पता न चला। किताबें आदि की छानबीन में एक रजिस्टर में हरज्ञान का नाम व नंबर मिला।वादी ने रिपोर्ट में हरज्ञान द्वारा अपहरण की आशंका जताई गई।पुलिस ने अपहृत पीड़िता को बरामद कर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराएं।आरोप है कि हरज्ञान उसे बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया।
केस की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-1 रेशमा चौधरी की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर व मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान पीडि़ता समेत पांच गवाह पेश हुए।अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद साक्ष्य के आधार पर हरज्ञान को दोषी करार दिया। दोषी को दस साल व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
