Web News

www.upwebnews.com

गृह-जल व सीवर कर में 15 फीसद की छूट,30 सितंबर तक मिलेगा फायदा

April 30, 2026

गृह-जल व सीवर कर में 15 फीसद की छूट,30 सितंबर तक मिलेगा फायदा

नगर निगम ने शहर के भवन स्वामियों को दीं राहत
Post on 30.4.26
Thursday Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
नगर निगम ने शहर में भवन स्वामियों को कर में छूट में बड़ी राहत दी है।निगम ने 30 सितंबर तक गृह-जल व सीवर कर पर 15% तक की छूट दी है।इस वित्तीय वर्ष में बिल जमा करने वाले करदाताओं को लाभ मिलेगा।
निगम ने कर भुगतान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि 30 सितंबर 26 तक भवन स्वामी गृह जल व सीवर कर में 15 फीसद की छूट दी है।करदाता निगम के पोर्टल पर बिलों काआँनलाइन भुगतान भी कर सकेंगें। निगम काउंटर, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में टैक्स का भुगतान किया जासकता है।
इसके अलावा निगम ने निगम सीमा में खाली प्लाँट व भू-खंड भी संपत्ति कर दायरे में आएंगे। निगम अधिनियम के तहत ऐसे भू-खंडों से कर लिया जाएगा।