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किराएदार की हत्या में मकान मालिक को उम्रकैद

May 29, 2026

किराएदार की हत्या में मकान मालिक को उम्रकैद

शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने दोषी ठहराया
शहर में अशोक नगर की घटना
नशे में धुत हत्यारे ने सिर पर ईटों के प्रहार से की हत्या

Post on 29.5.29
Friday Moradabad
Rajesh Bhatia,Time 4.45 pm

मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा

15 साल पहले शहर के अशोक नगर मुहल्ले में एक युवक की हत्या में उसके मकान मालिक को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 धीरेन्द्र सिंह ने सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मृतक सहारनपुर का रहने वाला था। मुरादाबाद में किराए के मकान पर रहकर काम कर रहा था।

घटना की रिपोर्ट अशोक नगर के ही निवासी रमेश सिंह ने दर्ज कराई। वादी ने अपनी तहरीर में कहा कि 29 सितंबर,2011 की शाम को उसके साले उदय सिंह का अपने मकान मालिक मुकेश से किराए के रुपये के लेनदेन को लेकर झगड़ा हुआ।तब उसने समझाकर शांत कर दिया। इसके बाद अगले दिन साला उदय सिंह उसके घर मिलने नहीं आया।जबकि वह रोजाना चाय पीने के लिए बहन के घर आता। उसके न आने पर ही 30 सितंबर को उसे देखने गया जहां उदय सिंह की लाश पड़ी थी।मकान मालिक मुकेश उसकी हत्या कर भाग गया।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने हत्‍या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी।
मृतक की बहन राजरानी ने बयान में पुलिस को बताया कि उसका भाई जून,11 से मुकेश के मकान में किराए पर रहकर पुताई आदि का काम करता।मुकेश शराब पीने के लिए उससे पैसे मांगता।इसी को लेकर शराब के नशे में ही दोनों में झगड़ा हुआ। एक दिन पहले शाम को जीजा ने दोनों को झगड़ा निबटा दिया। इससे रंजिश रखते हुए मुकेश ने उदय को मार दिया। आरोपी मुकेश ने ईट-अद्धे उसके सिर पर मारे जिससे उसकी मौत हो गई।आरोपी ने पुलिस को ईट भी बरामद कराई।
केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 की अदालत में हुई।एडीजीसी महेन्द्र सिंह कश्यप ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई।कोर्ट में आठ गवाहों के बयान हुए।एफटीसी कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर मुकेश सैनी को उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।