Web News

www.upwebnews.com

कटघर के बदमाश को गैंगस्टर एक्ट में अलग-अलग तीन केसों में सजा

May 20, 2026

कटघर के बदमाश को गैंगस्टर एक्ट में अलग-अलग तीन केसों में सजा

बुधवार को पॉक्सो कोर्ट ने सभी तीनों मामलों में दोषी ठहराया
2 साल छह माह से 3 साल छह माह की सजा, दोषी पर 15 हजार जुर्माना

Post on 20.5.26
Wednesday Moradabad
Rajesh Bhatia,Time 5.30 pm

मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा बुधवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सोे कोर्ट ने कटघर के बदमाश को अलग अलग तीन केसों में दोषी करार देते हुए अलग अलग सजा सुनाई।सभी में अदालत ने पांच-पांच हजार यानी कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कटघर के संजय नगर निवासी बदमाश अखिलेश के खिलाफ अपराधिक गतिविधियों के चलते पुलिस ने कई बार उसके खिलाफ कार्रवाई की। विशेष लोक अभियेाजक राजीव कुमार त्यागी के अनुसार क्षेत्र में कई साल से आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने वाले गिरोह पर क्षेत्र में आंतक का माहौल कायम करने के आरोप है।कटघर पुलिस ने बदमाश अखिलेश कुमार के खिलाफ अलग अलग कार्यवाही करते हुए गैंगस्टसर अधिनियम के तहत कार्यवाही की।
इन सभी केसों की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट एडीजे-5 अविनाश चन्द्र मिश्रा की अदालत में चलीं।विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट में तीनों केसों में दोनों ओर के पक्षों को सुना गया।अदालत ने सुनवाई के बाद बुधवार को तीनों मामलों में साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया।कटघर में 26 दिसंबर,2008 को दर्ज मुकदमें में 2 साल छह माह, 29 जून,2009 को दर्ज केस में 3 साल छह माह,30 अप्रैल,2010 को दर्ज केस में दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई है।अदालत ने तीनों केसों में अलग अलग सजा व कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।