Web News

www.upwebnews.com

अवैध संबंध में मंगेतर का कत्ल- मां-बेटी व प्रेमी को उम्रकैद

May 18, 2026

अवैध संबंध में मंगेतर का कत्ल- मां-बेटी व प्रेमी को उम्रकैद

MORADABAD DISTRICT COURT

-जिससे सगाई,उसे ही घर बुलाकर मरवा दिया, संदेह न हो
शव को दूर फिकवाया,घटना के एक माह बाद थीं शादी -पाकबड़ा में 25 दिसंबर, 2018 की सनसनीखेज घटना
एडीजे कोर्ट -7 ने युवती, मांऔर प्रेमी को दोषी ठहराया दोषियों पर 35-35 हजार का जुर्माना

Post on 18.5.26
Monday, Moradabad
Rajesh Bhatia,Time 2.30 PM

मुरादाबाद, उप्र समाचार सेवा

मुरादाबाद की अदालत ने आठ साल पहले हुए सोनू हत्याकांड में युवती, उसकी मां व प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई।युवती ने प्रेमी से अवैध संबंधों में होने वाले मंगेतर की हत्या की हत्या करा दी। घटना से एक महीने बाद दोनों की शादी थी। युवती ने बहाने से मंगेतर को फोन कर घर बुलाकर घटना को अंजाम दे डाला। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।सुनवाई के दौरन ग्याकरह गवाह पेश किए गए।

पाकबड़ा में हत्याकांड में सोमवार को एडीजे कोर्ट-7 चंचल ने फैसला सुनाया। एडीजीसी नीलम वर्मा ने बताया कि पाकबड़ा के गिंदौड़ा गांव के जयपाल सिंह ने 2 नवंबर,18 को पुलिस में तहरीर दी।तहरीर में कहा कि उसका बेटा सोनू घटना की रात को गायब हो गया। वादी ने सोनू की हत्या की आशंका भी जताई। घटना के अनुसार गांव गिंदौड़ा निवासी जयपाल सिंह के बेटे की सगाई महलकपुर गांव के राकेश कुमार की रानी के साथ किया। दोनों की जल्द शादी होने वाली थी। बताते है कि गांव में ही रानी के अशोक कुमार से प्रेम संबंध थे।
एडीजीसी का कहना है कि केस की सुनवाई के दौरान आरोपी अशोक व रानी के संबंधों की जानकारी मां राधा को भी थी।शादी की तारीख आते देख संबंधों में बाधक बने सोनू को हटाने की योजना बनीं। घटना की शाम को रानी के फोन कर सोनू को बुलाया।जहां उसके सिर पर वार किया। दुपट़टे से उसका गला घोंट दिया गया।शव को घटनास्थल से दूर ले जाकर मां व अशोक फेंक आए। इस बीच सोनू का मोबाइल बंद आया। इसकी तहरीर के बाद पुलिस ने रानी व उनकी मां से पूछताछ की।बाद में उसका शव बरामद हो सका।

केस की सुनवाई के दौरान अभियेाजन पक्ष ने रिपोर्ट , मोबाइल पर कॉल,शस्त्र की बरामदगी व गवाहों के बयान दर्ज हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्य के आधार पर युवती रानी, मां राधा व अशोक को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।