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घर में डकैती डलवाने वाली अरीबा की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल

May 22, 2026

घर में डकैती डलवाने वाली अरीबा की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल

जिला जज की कोर्ट में अर्जी प्रस्तुत, 27 मई को सुनवाई
नागफनी में अकबर कंपाउड में पीतल कारोबारी इमरान के घर पड़ी थी सवा करोड़ की डकैती

Post on 22.5.26
Friday Moradabad
Rajesh Bhatia Time 3.20 pm
मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा

प्रेमी के साथ् मिलकर घर में डकैती डलवाने वाली कारोबारी की बेटी अरीबा की जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई।शुक्रवार को जिला जज की कोर्ट में पेश अर्जी पर सुनवाई के लिए 27 मई निर्धारित की गई है।
11 मई को पीतल कारोबारी इमरान के घर सवा करोड़ रुपये की डकैती की वारदात हुई। नागफनी के बंगला गांव में अकबर कंपाउड में इस डकैती में और कोई नही कारोबारी की बेटी अरीबा का हाथ आया।अरीबा ने प्रेमी के साथ मिलकर घर में डिजिटल लॉक खोल दिया।बदमाश घर में रखा सवा करोड़ कैश,छह तोले सोना आदि लेकर फरार हो गए। करीब तीन दिन की कोशिशों के बाद पुलिस टीम ने इस केस का खुलासा किया। बेटी अरीबा, प्रेमी अरशद समेत पांच आरेापी पकड़े गए।एक दिन बाद रविवार को पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ़तार किया।पुलिस ने डकैती कांड में कुल 70.25 लाख रुपये से अधिक की बरामद किए। जबकि आठ लोगों को धरा गया।
डकैती कांड मेंआरोपी कारोबारी की बेटी अरीबा की जमानत के लिए शुक्रवार को जमानत अर्जी दाखिल की गई।बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज कोर्ट में सुनवाई के लिए 27 मई निर्धारित की है।

सपना चौधरी केस- बहस पूरी,अदालत में फैसला सुरक्षित

Post on 22.5.26
Friday,Moradabad
Rajesh Bhatia,Time 6.15 pm

मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा।

मुरादाबाद में रेलवे स्टेडियम में हरियाणा डांसर सपना चौधरी केस की सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मामला सात साल पुराना है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है।
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी से जुड़ा मामला 2019 का है।
रेलवे स्टेडियम में एक कार्यक्रम में सपना चौधरी के अश्लील डांस को लेकर भारी भीड़ जुट गई।भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई लोग घायल हो गए।
मामले को लेकर लाइनपार निवासी रामेश्वर दयाल तुरैहा ने अदालत की शरण ली।घटना को देखते हुए रामेश्वर दयाल ने अश्लील डांस व लाठीचार्ज के विरोध में एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया।कार्रवाई न होने पर उन्होंने अपने अधिवक्ता वैभव अग्रवाल के जरिए सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया।केस की सुनवाई अभी एसीजेएम कोर्ट-5 में चल रही है।
बुधवार को अंतिम बहस पूरी हो गई। अधिवक्ता वैभव अग्रवाल का कहना है कि इस केस में आज सुनवाई पूरी हो गई। बुधवार को अदालत ने पत्रावली आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया।अब एसीजेएम कोर्ट में 17 जून को मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है।

महंगाई पर शिवसेना का विरोध,शहर में निकाला पैदल मार्च


पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों से नाराजगी
जैन मंदिर से डीएम दफ्तर तक निकाला जुलूस,प्रशासन को ज्ञापन
Post on 22.5.26
Friday Moradabad
Rajesh Bhatia Time 3.20 pm
मुरादाबाद, उप्र समाचार सेवा
शुक्रवार को शिव सेना ने महंगाई, पेट्रोल-डीजल में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। तेज गर्मी और धूप की परवाह न कर शिवसैनिकों ने इन मुद़दो पर प्रदर्शन करते हुए शहर में निकले और विरोध जताया। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा।
लगातार बढ़ती महंगाई और उसपर पेट्रोल-डीजल के दामों में वृदिध का मामला जिला स्तार पर गरमाने लगा है।शिव सेना के जिला-प्रमुख वीरेन्द्रृ अरोड़ा व महानगर प्रमुख कमल सिंह राव समेत तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विरोध जताया।महंगाई, बेरोजगारी व पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताने शिवसै‍निक जैन मंदिर पर एकत्रिहत हुए और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेतट में डीएम कार्यालय तक चले।शिव सैनिक “जय भवानी-जय शिवाजी”, “सरकारी खर्च बंद करो” व “केंद्र सरकार हाय-हाय” आदि नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने दो पहिया वाहनों का प्रयोग न करते हुए पैदल मार्च कर बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों का विरोध जताया।इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोपहिया वाहन से न चलकर पैदल ही चले और विरोध जताया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है जि‍ससे आम लोग परेशानियों से जूझ रहे है। प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में पेट्रोल-डीजल कीमतों पर अंकुश,गैस एजेंसियों में कथित भ्रष्टाचार पर एक्शएन व अन्यर बिन्दु ओं पर लोगों को राहत देने की मांग की। शिव सैनिकों ने डीएम दफ़तर पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा।
इस दौरान जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा, कमल सिंह राव,मुदित उपाध्याय, शिबू पांडे, जीतू सिंह, अरुण ठाकुर, आकाश सिंह, मयंक सैनी,तिलक शर्मा, शिबू सैनी, कैलाश राजपाल, विशाल सैनी, पंकज पाल, तेजपाल सैनी, अंकित, हर्ष सिंह, नीतीश,उमेश ठाकुर आदि रहे।

May 21, 2026

बरेली-सीतापुर स्पेशल ट्रेन चलीं, मुरादाबाद व बिजनौर में भी अतिरिक्त रैक

  1. *
    रेल मंडल में लेखपाल की मुख्य लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों ने किए इंतजाम
    Post on 21.5.26
    Thursday Moradabad
    Rajesh Bhatia Time 7.30 pm

मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा।
गुरुवार को हुईं लेखपाल मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेल मंडल में विशेष तैयारी की गई। परीक्षार्थियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए
मुरादाबाद समेत विभिन्न स्टेशनों पर इंतजाम किए गए।
सीनियर डीसीएम महेश यादव के अनुसार परीक्षार्थियों की सुविधा, सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएन की गईं।मंडल के स्टेशनों पर अधिकारी और कर्मचारी स्टेशन पर अलर्ट रहे।
इसके अलावा कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से स्टेशन व ट्रेनों की मॉनिटरिंग की गई।
रेलवे सुरक्षा बल ,जीआरपी टीम स्टेशनों, गाड़ियां,एफओबी, लाइनों की निगरानी की गयी। परीक्षार्थियों की यात्रा के लिए
बरेली से सीतापुर सिटी के लिए दोपहर तीन बजे स्पेशल ट्रेन 04326 चलाईं गई। ट्रेन का इस दौरान पितांबरपुर,तिलहर, शाहजहांपुर,रोजा, मैगलगंज में ठहराव रहा।

पिता पुत्र समेत चार को आजीवन कारावास

जीशान अपहरण कांड का फैसला
मुगलपुरा में 12 साल के बच्चे। के अपहरण व हत्या का केस
आठ साल पुराने केस में एडीजे कोर्ट का फैसला,प्रत्येरक पर 75 हजार जुर्माना
मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा
आठ साल पहले जामा मस्जिद से 12 साल के बच्चेे के अपहरण व हत्या में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी ठहराए गए लोगों में पिता पुत्र भी है।गुरुवार को एडीजे कोर्ट-7 चंचल ने साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कटघर निवासी मोहम्म-द यामीन ने अपने भांजे अमरेाहा निवासी मौ. जीशान की गुमशुदगी का मुकदमा कायम कराया था। 16 अगस्त 2018 को दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि चक्केर की मिलक निवासी मो आमिर व मुसलीन उसके घर आए और दरगाह जाने का रास्तार पूछा। भांजा जीशान उन्हें दरगाह ले गया। लेकिन वह नहीं लौटा।दोनों पर अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस की जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने सट्टे के नंबर के लालच में बच्चे का अपहरण किया था। वादी पक्ष के अनुसार 22 अगस्त 2018 को चार लोग मजार पर आए और उन्होंने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। इनमें रशीद अहमद, उसका पुत्र सुहेल निवासीगण जामा मस्जिद बरबलान गली नंबर- 3 चामुण्डा गली वाली मस्जिर के सामने मुगलपुरा थाना मुरादाबाद, फराज खां निवासी हाथी वाला मंदिर वारसी नगर गली नंबर- 3 थाना मुगलपुरा जिला मुरादाबाद और फैजान निवासी जामा मस्जिद मुगलपुरा थाना मुगलपुरा जिला मुरादाबाद शामिल थे।अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि वे मूल रूप से किसी अन्य व्यक्ति के बेटे का अपहरण करना चाहते थे, लेकिन उसके न मिलने पर उन्होंने जीशान को उठा लिया।जीशान को सुहेल के मकान पर ले जाया गया, जहां वह रोने और घर जाने की जिद करने लगा।चूंकि जीशान आरोपी फराज, फैजान और सुहेल को पहचानता था, इसलिए आरोपियों को अपनी पहचान खुलने का डर सताने लगा। आरोपियों ने हाथ-पैर बांधे और रात नौ बजे उसकी हत्या कर दी गई। आरोप था कि पहचान छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर अलग-अलग स्थानों पर फेंके गए। वादी पक्ष के अनुसार बातचीत के दौरान आरोपियों ने यह भी बताया कि जीशान की गर्दन रशीद अहमद ने गोश्त काटने वाली छुरी से काटी थी, जबकि अन्य तीन आरोपियों ने बच्चे को पकड़े रखा था। यह सुनकर जब वादी पक्ष ने शोर मचाया तो आरोपी मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके से फरार हो गए।

सीसीटीवी फुटेज से दिखे आरोपी—

पुलिस वादी पक्ष को लेकर सुप्रीम मेटल कारखाने के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाने पहुंची। फुटेज में घटना वाले दिन एक सफेद मोटरसाइकिल पर जीशान को दो युवकों के बीच बैठाकर ले जाते हुए देखा गया। पुलिस जांच में मोटरसाइकिल चलाने वाला सुहेल और पीछे बैठा युवक फराज खां बताया गया।सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को पुलिस ने केस डायरी में शामिल किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट-7 की अदालत में हुई। एडीजीसी नीलम वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया। केस में कुल 18 गवाह पेश हुए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने निर्मम हत्या के लिए आरोपियों की फांसी की सजा मांगी जबकि बचाव पक्ष में सजा में कम की अपील की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे कोर्ट ने साक्ष्यं के आधार पर रशीद अहमद,पुत्र सुहेल और फराज खां व फैजान को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 75 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एडीजीसी ने बताया कि अदालत‍ ने 20 मई को ही चारों को दोषी ठहराया था। सजा पर फैसले के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया।

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