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किसी भी फरियादी को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें – जयवीर सिंह

July 25, 2026

किसी भी फरियादी को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें – जयवीर सिंह

मैनपुरी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ट्रांजिस्ट हॉस्टल में जन-शिकायतें सुनने के दौरान कहा कि किसी भी फरियादी को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें, सभी अधिकारी प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा, गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें। उन्होने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापरक निराकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं इसलिए शिकायतों के निराकरण में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाये। उन्होने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जा को राजस्व, पुलिस विभाग गंभीरता से ले, मौके पर जाकर तत्काल अनाधिकृत कब्जा हटवाये जायें।  उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ग्रामीण में कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ पाने से वंचित न रहे, दिव्यांग, आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र समय से जारी हों, प्रमाण पत्र समय से जारी न होने के कारण कुछ लोगों को योजनाओं का लाभ पाने के लिए असुविधा का सामना करना पड़ता है, संबंधित अधिकारी रुचि लेकर समय से आय, जाति, दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करायें। उन्होने कहा कि शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक साफ-सफाई, कूड़ा उठान की समुचित व्यवस्था रहे, वर्षा के कारण कहीं भी जल-भराव की स्थिति उत्पन्न न हो, सुनिश्चित किया जाये। उन्होने अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय, जिला पंचायत राज अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि आपस में समन्वय स्थापित कर वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करें, नालियों की नियमित सफाई हो, नियमित रूप से एंटीलार्वा, फॉगिंग का छिड़काव कराया जाये।
             जन-सुनवाई के दौरान ग्राम चिकनी नि. जितेन्द्र सिंह ने पट्टाशुदा भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटवाने, ग्राम शिवसिंहपुर नि. रामऔतार सिंह ने भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने, ग्राम सुरजनपुर नि. विमला देवी ने गाटा संख्या-1160, 1138, 1327, 1789 पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने, नवाटेढ़ा नि. शकुन्तला देवी ने अवैध कब्जे को खाली कराकर दखल दिलाये जाने, ग्राम कुंजी नि. सत्येन्द्र सिंह ने भूमि की पैमाइश कराये जानेे की शिकायत, मॉग अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से की, जिन्हे सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल गुणवत्तापरक निराकरण हेतु उपलब्ध कराया। इस दौरान उप जिलाधिकारी सदर श्याम प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर अशोक सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेह बहादुर सिंह, विद्युत विभाग से लालू जादौन के अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष शिवदत्त भदौरिया, अर्जुन चौहान, प्रवेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

July 19, 2026

मौत के दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती : अमर साहेब

मैनपुरी। शहर स्थित कबीर आश्रम में रविवार को महंत अमर साहेब की अध्यक्षता में श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर संत कबीर साहेब की वाणी का श्रवण किया तथा भजनों के माध्यम से आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लिया।
अपने प्रवचन में महंत अमर साहेब ने कहा कि शहीदों के नाम डिग्रियां नहीं होतीं, वीरांगनाओं के हाथ में चूड़ियाँ नहीं होतीं। हमें उस रजिस्टर में हाजिरी लगानी है, क्योंकि मौत के दफ्तर में छुट्टियां नहीं होतीं।
 उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने सत्य, सेवा, सदाचार और मानवता के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि संतों के बताए मार्ग पर चलकर ही मानव जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। महंत अमर साहेब ने संत कबीर का प्रसिद्ध दोहा भी सुनाया “कबीर कमाई अपनी, निष्फल कबहूँ न जाय। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाय॥” उन्होंने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। यदि जीवन में बुरे कर्म, छल, कपट और अहंकार का बीज बोया जाएगा तो सुख और शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अच्छे विचार, ईमानदारी, परिश्रम और सेवा भाव ही जीवन में सफलता, सम्मान और आत्मिक सुख प्रदान करते हैं। सत्संग के दौरान कबीर साहेब के भजनों एवं अमृतवाणी का गायन किया गया, जिससे पूरा आश्रम भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। इस अवसर पर आत्माराम साहेब, प्रखर दास, सियाराम दास, राजेन्द्र दास, ग्रीस दास, बेचेलाल शास्त्री, चेतन दास, कर्नल सुरेश चन्द्र यादव चंद्रपाल शाक्य, प्रकाश दास सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

July 13, 2026

अपात्र को प्रधानमंत्री आवास दिलाने में लेखपाल दोषी, कार्रवाई शुरु

Mainpuri samachar UP Web News
Posted on 13.07.2026 Time 07.10 PM Monday, UP News, Mainpuri
मैनपुरी, 13 जुलाई 2026 (उप्र समाचार सेवा) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में अनियमितता का मामला सामने आने पर कार्रवाई की गई है। अपात्र लाभार्थी को योजना का लाभ दिए जाने पर जहां लाभार्थी से एक लाख रुपये की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
       आशा देवी निवासी सदर बाजार, कन्या प्राइमरी पाठशाला के निकट किशनी ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि सुनीता को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) का लाभ नियमों के खिलाफ दिया गया। उप जिलाधिकारी (न्यायिक) किशनी संध्या शर्मा से जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि लाभार्थी सुनीता प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की श्रेणी में नहीं आती हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) ने लाभार्थी के विरुद्ध योजना के तहत मिले एक लाख रुपये की धनराशि की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल वीरेंद्र कठेरिया की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर ही लाभार्थी को पात्र घोषित किया गया था। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उप जिलाधिकारी किशनी ने लेखपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि गलत जांच आख्या के कारण अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिला। इसके बाद उप जिलाधिकारी किशनी ने 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से लेखपाल वीरेंद्र कठेरिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पत्र भेजकर शिकायतकर्ता को बताया गया कि उनकी शिकायत सही पाए जाने पर अपात्र लाभार्थी से सरकारी धन की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की जा रही है।

July 12, 2026

बैगन बेचकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, परिवार में मचा कोहराम

News Posted on 12.07.2026 Time 09.04 PM Mainpuri
मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव कछपुरा, अघार निवासी कुलदीप शाक्य पुत्र सर्वेश शाक्य की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। बताया गया कि कुलदीप शाक्य प्रतिदिन अपने खेत से बैगन तोड़कर मोटरसाइकिल से मैनपुरी बेचने जाया करते थे। रविवार को भी वह रोज की तरह सब्जी बेचने मैनपुरी गए थे। वापस लौटते समय सुबह करीब 8 बजे ओंग-अर्जुनपुर मार्ग पर नाले के पास उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राहगीरों ने देखा कि कुलदीप मोटरसाइकिल के नीचे दबे पड़े हैं। लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकालकर सड़क किनारे किया और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया मोटरसाइकिल फिसलने से यह हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

July 10, 2026

नौ साल पुराने हत्या कांड में चारों दोषियों को उम्रकैद सजा मिली

मैनपुरी। थाना औंछा क्षेत्र में वर्ष 2017 में बकरी को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट संख्या-2 के न्यायाधीश कमल सिंह ने दोषी सत्तार अली, इरफान, स्वराज अली और बन्टी को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 65-65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक दिन पहले 9 जुलाई को अदालत ने चारों को दोषी करार दिया था, जबकि शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी राकेश गुप्ता एडीजीसी ने की
अभियोजन के अनुसार घटना 22 अप्रैल 2017 की शाम करीब 5:30 बजे की है। वादी मुकेश कुमार के घर के सामने आरोपियों की बकरियां अक्सर उनके घर और आंगन में लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाती थीं। घटना वाले दिन भी यही बात हुई तो मुकेश के पिता युधिष्ठिर सिंह ने बकरियां बांधकर रखने को कहा। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर इरफान ने अपने परिजनों को बुला लिया। इसके बाद सत्तार अली, इरफान, स्वराज अली, बन्टी समेत अन्य लोग लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर लेकर मौके पर पहुंच गए। सभी ने मिलकर युधिष्ठिर सिंह पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युधिष्ठिर सिंह को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद थाना औंछा में मुकदमा अपराध संख्या-94/2017 के तहत धारा 147, 148, 149 और 302 भारतीय दंड संहिता में रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। फरमान के किशोर होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया, जबकि सत्तार अली, इरफान, स्वराज अली और बन्टी के विरुद्ध सत्र न्यायालय में सुनवाई चली। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी समेत सात गवाहों के बयान कराए। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, चिकित्सीय साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर अदालत ने अभियोजन के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध माना। 9 जुलाई को चारों आरोपियों को दोषी ठहराने के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को सजा पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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