बेदखली आदेश के सात माह बाद गरजा बुलडोजर
एटा 17 जून उप्रससे। जनपद की तहसील अलीगंज क्षेत्र में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया।
अलीगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम दहेलिया पूठ में पूर्व प्रधान द्वारा किए गए कब्जे को हटाकर करीब 380 वर्गमीटर भूमि को मुक्त कराया है। कार्रवाई के दौरान चार दुकानों और तीन कमरों को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा।
ग्राम दहेलिया पूठ निवासी पूर्व प्रधान बलबीर सिंह यादव ने ग्राम समाज की नवीन परती भूमि (गाटा संख्या-262) पर अवैध रूप से दुकानें और आवासीय निर्माण कर लिया था। इस मामले में प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा ने उप जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया था। सुनवाई के बाद एसडीएम न्यायालय ने नवंबर 2025 में बेदखली का आदेश पारित किया था। बुधवार को एसडीएम जगमोहन गुप्ता, क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह, राजस्व विभाग की टीम तथा पुलिस बल की मौजूदगी में दो जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहा।
एसडीएम जगमोहन गुप्ता ने बताया कि ग्राम सभा की लगभग 380 वर्गमीटर भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है। कब्जे वाली भूमि पर दुकानें और आवासीय परिसर निर्मित थे, जिन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत हटाया गया। उन्होंने बताया कि मुक्त कराई गई भूमि की वर्तमान बाजार कीमत करीब 55 लाख रुपए आंकी गई है।
अवैध कब्जाधारकों में मचा हड़कंप
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि ग्राम समाज, तालाब, चारागाह और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे के मामलों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी संपत्तियों को बचाने की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है। ग्रामीणों ने भी सरकारी भूमि को मुक्त कराए जाने की कार्रवाई का स्वागत किया है।

