हाथरस। कोतवाली सदर पुलिस ने कॉपीराइट उल्लंघन एवं नकली खाद्य उत्पादों की बिक्री के आरोप में एक थोक व्यापारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान एक प्रतिष्ठान से कथित रूप से नकली मंगल डेसिकेटेड कोकोनट के पैकेट बरामद किए गए हैं।जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई स्पीड सर्च सिक्योरिटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के विधिक सलाहकार प्रभात कुमार गुप्त की शिकायत पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महावीर कोकोनट इंडस्ट्रीज के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का अवैध उपयोग कर नकली मंगल डेसिकेटेड कोकोनट बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा और व्यापारिक हित प्रभावित हो रहे हैं।शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी के निर्देश पर उपनिरीक्षक योगेंद्र कुमार एवं यदुनाथ सिंह सहित पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम शिकायतकर्ता के साथ गुडिहाई बाजार स्थित एक प्रतिष्ठान पर पहुंची, जहां प्रतिष्ठान संचालक अजय अग्रवाल, निवासी मुरसान गेट, मौजूद मिले।तलाशी के दौरान प्रतिष्ठान एवं गोदाम से एक किलोग्राम पैकिंग वाले मंगल डेसिकेटेड कोकोनट के कुल 40 पैकेट बरामद किए गए। पुलिस ने जांच के लिए कुछ पैकेट नमूने के रूप में सुरक्षित किए तथा शेष माल को सील कर कब्जे में ले लिया। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल उत्पाद के नमूने को भी मिलान के लिए सुरक्षित किया गया।पुलिस बरामद माल एवं संबंधित व्यापारी को पूछताछ के लिए कोतवाली ले गई। प्रारंभिक जांच में उत्पादों के नकली होने की आशंका के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 एवं 65 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
