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दुष्कर्म में दोषी को 25 साल की सजा

May 28, 2026

दुष्कर्म में दोषी को 25 साल की सजा

,50 हजार जुर्माना
मूंढापांडे में 2018 की घटना, पाँक्सो कोर्ट-2 का निर्णय

Post on 27.5.26
Wednesday Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद,उप समाचार सेवा
विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-2 छाया शर्मा ने किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 25 साल की सजा सुनाई।दोषी ठहराए गए युवक को 50 हजार रुपएका जुर्माना लगाया गया है।
मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने जैतपुर विसाहट निवासी पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई।पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह 29 जुलाई,18 को अपने खेत पर काम कर रही थी। तभी आरोपी वहां पहुंच गया। और डरा धमकाकर दुष्कर्म किया।
केस की सुनवाई मुरादाबाद में पाँक्सो कोर्ट -2 छाया शर्मा की अदालत में हुईं। जहां अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक मो अकरम खां ने बताया कि अदालत में पीड़िता के बयान व अन्य गवाहों और साक्ष्य के आधार पर राजीव को दोषी ठहराया गया। अदालत ने 25 साल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

-दुष्कर्म की कोशिश में चार साल की सजा,40 हजार जुर्माना

मुरादाबाद।
विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-2 छाया शर्मा ने दुष्कर्म की कोशिश में एक और मामले में युवक को दोषी ठहराया।
अदालत ने मूंढापांडे के दौलारी गांव के हरपाल सिंह को नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में चार साल की सजा और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक मो अकरम खां ने बताया कि मूंढापांडे में 8 फरवरी,19 को इस घटना में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर युवक को दोषी ठहराया।