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बालिका से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को आजीवन कारावास

May 18, 2026

बालिका से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को आजीवन कारावास

मैनपुरी, 18 मई (उप्रससे)। थाना करहल क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पहले एक बालिका से दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोपी दोषी पाया गया है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
करहल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक तीन साल की बालिका नौ दिसंबर 2023 को घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव का रहने वाला आकाश उर्फ शिवम वहां आया। बालिका को पास में ही एक खाली जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बालिका के चीखने पर वहां पहुंचे ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने जांच करके आकाश के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष ने गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। गवाही के आधार पर आकाश को बालिका के साथ दुष्कर्म के पयास का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है कि दोषी पर लगाए गए जुर्माने की धनराशि वसूल होने पर पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। यह धनराशि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 की उपधारा 2 के तहत दी जाएगी। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक शैलेंदी राजपूत ने की है