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बिलारी के बदमाश को गैंगस्टर में सजा

May 12, 2026

बिलारी के बदमाश को गैंगस्टर में सजा

MORADABAD DISTRICT COURT

जुर्माना गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई पांच साल दस माह की सजा

Post on 12.5.26
Monday Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा।
विशेष न्यायधीश गैंगस्टर कोर्ट एडीजे अविनाश चन्द्र मिश्रा ने बदमाश को पांच साल दस माह की सजा सुनाई है। अदालत में सुनवाई के बाद दोषी अबरार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बिलारी के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गजेन्द्र त्यागी ने गांव थावला के निवासी अबरार के खिलाफ उसकी अपराधिक गतिविधियों को देखते हुए गैगस्ट‍र का मुकदमा दर्ज किया।14 अप्रैल,20 को रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के आधार पर कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
केस की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट एडीजे-5 में हुई।विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार
त्यागी ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया। कोर्ट में कहा ग‍या कि आरोपी क्षेत्र में लोगों को डरा धमका कर आर्थिक‍ व भौतिक लाभ कमाता है। उसने अपना गिरोह भी बनाया हुआ है। मंगलवार को साक्ष्‍य के आधार पर अदालत ने अबरार को दोषी करार देते हुए पांच साल दस माह व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।