मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा
विशेष न्यायधीश गैंगस्टचर एक्टन कोर्ट ने मूढापांडे के बदमाश मोहम्मदद रफी को तीन साल की सजा सुनाई हैा अदालत ने दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैा
7 नवंबर,15 को कटघर के तत्का लीन निरीक्षक वीरेंद्र यादव ने मूंढापांडे के चमरुआ खानपुर निवासी मोहम्मद रफी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर अपराध कर रहा था,पुलिस आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया केस की सुनवाई गैंगस्टहर एक्टि कोर्ट एडीजे पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत में चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मोहम्मद रफी को दोषी करार देते हुए तीन साल व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाईा
