
जबकि दूसरे आरोपी पंकज हुड्डा की प्रार्थना पत्र वापस
Post on 22.4.26
Wednesday Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड में आरोपी ललित कौशिक की गैंगस्टर कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। जबकि केस में दूसरे आरोपी पंकज हुड्डा की जमानत प्रार्थना-पत्र वापस लेलिया गया।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट एडीजे-5 अविनाश चंद्र मिश्रा कीअदालत में आरोपी की जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई हुईं। जमानत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की ओर से बहस हुईं।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने जमानतप्रार्थना पत्र पर विरोध जताया। जबकि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि केस में आरोप बेबुनियाद है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने को कहा।
विशेष लोक अभियोजक का कहनाहै कि अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस हुईं। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जबकि दूसरे आरोपी पंकज हुड्डा की ओर प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र वापस ले लिया गया।
यह था मामला–
नया मुरादाबाद में 10 अगस्त, 23 को भाजपा किसान मोर्चा नेता व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रहे अनुज चौधरी की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पार्श्वनाथ प्रतिभा सोसायटी में घर के बाहर हुईं घटना से हड़कंप मच गया। चुनावी रंजिश में बाइक सवार हमलावरों ने भाजपा नेता पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। हत्याकांड में 30 लाख की सुपारी दी गई थी। पेशेवर शूटरों ने इस काम को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या कांड में मुख्य साजिशकर्ता
ब्लॉक प्रमुख पति प्रभाकर चौधरी सहित 14 आरोपियों को पकड़ा।पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।
