
-बिलारी में 2016 का मामला,
-दो दोस्त ही निकले आर्मी के जवान के हत्यारे
-जिला जज कोर्ट ने दो लोगों को दोषी ठहराया, दोनों पर 51-51 हजार रुपए जुर्माना
मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
आर्मी में जवान की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली है। सोमवार को जिला जज की अदालत ने हत्यारों को सजा और 51-51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। शुक्रवार को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर हत्याकांड में दोषी करार दिया था। आज सजा के प्रश्न पर सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई।
जिले में बिलारी थानाक्षेत्र में दस साल पहले सेना में जवान अमर जीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिलारी में राजा बाग कालोनी निवासी वीरपाल सिंह एडवोकेट के भतीजे अमरजीत सिंह की 27 फरवरी, 2016 की रात हत्या कर दी गई। एडवोकेट चाचा वीरपाल सिंह की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि भतीजा सेना में जवान था। वह एक महीने की छुट्टी लेकर बिलारी में घर आया था। रात नौ बजे अमरजीत सिंह के संग विशाल और विमल घर पर चाय पी। इसके बाद वह विशाल और विमल के कुछ देर में लौटने की बात कह कर चला गया। अमरजीत नहीं आया तो वीरपाल सिंह व अन्य परमजीत सिंह गाड़ी में तलाशने चल पड़े।कुछ दूर जंगल में आवाजें सुनाई दी तो वे उधर बढ़े। देखा कि विशाल व विमल ने अमरजीत को पकड़ा हुआ था।शोर मचाने पर हमलावरों ने अपने तमंचों से अमरजीत को गोली मार दीं।
इस मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को जिला जज कोर्ट ने विशाल व विमल कोदोषी माना। सजा पर सुनवाई के लिए 20 अप्रैल निर्धारित की।
डीजीसी नितिन गुप्ता व एडीजीसी संजीव अग्रवाल ने बताया कि सनसनीखेज मामले की सुनवाई में दस गवाहों के बयान दर्ज हुए। कोर्ट में बयान और अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।
सोमवार को जिला जज सैय्यद माऊज बिन आसिम ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा व 51-51 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
