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बिलारी में सेना के जवान की हत्या में दो दोषी करार

April 17, 2026

बिलारी में सेना के जवान की हत्या में दो दोषी करार

दोस्त ही निकले जवान के हत्यारे,अदालत 20 अप्रैल को सुनाएगी सजा
शुक्रवार को जिला जज की अदालत का फैसला
Post on 17.4.26
Friday, Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
मुरादाबाद में जिला न्यायाधीश की अदालत ने सेना में तैनात रहे जवान की हत्या में दो लोगों को दोषी ठहराया है।हत्यारे जवान के दोस्त निकले।अदालत अब 20 अप्रैल को सजा सुनाएगी।
जवान हत्याकांड का मामला दस साल पुराना है। बिलारी में राजा बाग कालोनी निवासी वीरपाल सिंह एडवोकेट के भतीजे अमरजीत सिंह की 27 फरवरी, 2016 की रात हत्या कर दी गई। वादी वीरपाल सिंह ने तहरीर में बताया कि अमरजीत सेना में जवान था। एक महीने की छुट्टी लेकर घर बिलारी आया था।घटना की रात नौ बजे अमरजीत सिंह के साथ विशाल और विमल घर पर चाय पी रहे थे। इस दौरान अमरजीत कुछ देर में आने की बात कह कर दोनों युवकों के साथ चला गया। कुछ देर अमरजीत की सूचना नहीं मिली तो वीरपाल अपनी गाड़ी में परमजीत को साथ लेकर तलाशने निकल पड़ा। कुछ दूर जंगल में आवाजें सुनाई दी तो उधर बढ़े। देखा कि विशाल व विमल ने अमरजीत को जकड़ रखा था। वीरपाल सिंह विरोध जताते हुए तेजी से आते दिखे तो हमलावरों ने अपने तमंचों से अमरजीत को गोली मार दीं।
वादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने हत्यामें प्रयुक्त तमंचे भी बरामद किए हैं।
इस हत्याकांड की सुनवाई जिला जज कोर्ट में हुईं।कोर्ट में डीजीसी नितिन गुप्ता व एडीजीसी संजीव अग्रवाल ने रखा। डीजीसी ने बताया कि हत्याकांड की सुनवाई के दौरान दस गवाहों के बयान दर्ज हुए। गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों युवकों को हत्या में दोषी माना। डीजीसी का कहना है कि सजा के प्रश्न पर फैसला 20 अप्रैल को होगा।