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छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता कानून बना, विपक्ष ने क्या विरोध

March 20, 2026

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता कानून बना, विपक्ष ने क्या विरोध

Posted on 20.03.2026, Friday Time 09.56 AM Raipur

रायपुर, 20 मार्च 26, अब छत्तीसगढ़ में धोखे और कपट से किसी का धर्मपरिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । राज्य विधानसभा ने धार्मिक स्‍वतंत्रता विधेयक को ध्‍वनि-मत से पारित कर दिया है।

Raipur, March 20: No one can now be converted by deception and deception in Chhattisgarh. The state assembly has passed the Religious Freedom Bill by a voice vote.

इस विधेयक का उद्देश्‍य धोखे से, बलपूर्वक, प्रलोभन देकर या डिजिटल तरीके से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। विपक्ष ने इस विधेयक के विरोध में सदन का बहिष्‍कार किया। विपक्ष का कहना था कि इस तरह के 11 राज्‍यों से संबंधित मामले सर्वोच्‍च न्‍यायालय में लंबित है और सर्वोच्‍च न्‍यायालय का फैसला आने के बाद ही इस मामले में आगे बढ़ा जाना चाहिए। जवाब में, उप-मुख्‍यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने इस तरह के किसी भी मामले में रोक नहीं लगाई है और अवैध धर्मांतरण पर अंकुश लगाना राज्‍य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

विधेयक में गलत तरीके से धर्मांतरण को गैर-जमानती अपराध माना गया है जिसके लिए सात से दस साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा, दोषी पाए जाने पर न्‍यूनतम 5 लाख रूपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। विधेयक के अनुसार, धर्मांतरण के इच्‍छुक लोगों को इसकी पूर्वानुमति लेनी होगी।