फिरोजाबाद। न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जनपद मैनपुरी के बेगमपुर करहल कुर्रा निवासी कृष्णमुरारी पुत्र मिजाजी लाल निवासी बेगमपुर करहल कुर्रा ने 28 अप्रैल 2015 को थाना शिकोहाबाद पर मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे पुत्र सुनील कुमार उर्फ रिन्कू को राजू यादव व जगवीर सिंह द्वारा घर से सैफई बुलाकर ले जाने के बाद हत्या कर शिकोहाबाद क्षेत्र में शव को फैंक दिया है। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद अभियुक्त जगवीर सिंह नामजदगी गलत पायी गयी तथा अभियुक्त राजू व अजय के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय ने दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या – 1 नीलू मोघा के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता शीलेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्त राजू को दोषी माना। न्यायालय ने दोषी राजू को अजीवन कारावस की सजा व 55000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 08 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
