मथुरा। खरीफ सीजन में फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उप कृषि निदेशक आवेश कुमार सिंह ने बताया कि अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। फसल बीमा का पोर्टल खुला हुआ है।
जनपद मथुरा में वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। खरीफ सीजन में जिले के लिए धान, बाजरा और अरहर फसलों को अधिसूचित किया गया है।
धान की बीमित राशि 64,200 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा किसान प्रीमियम 2 प्रतिशत यानी 1,284 रुपये है। बाजरा की बीमित राशि 51,100 रुपये प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 1,022 रुपये तथा अरहर की बीमित राशि 85,600 रुपये प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 1,712 रुपये निर्धारित है।
गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त अंतिम तिथि
विभाग के अनुसार ऋणी किसानों (केसीसी धारकों) के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, जबकि गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त 2026 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। गैर ऋणी किसान जन सेवा केंद्र के माध्यम से निर्धारित तिथि तक फसल का बीमा करा सकते हैं।
जो ऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पहले संबंधित बैंक शाखा में लिखित प्रार्थना पत्र देना होगा। ऐसा नहीं करने पर बैंक खाते से निर्धारित प्रीमियम की धनराशि काट ली जाएगी।
फसल नुकसान पर 72 घंटे में सूचना जरूरी
कृषकों को स्थानीय आपदा या फसल क्षति होने पर घटना के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447, संबंधित बैंक अथवा कृषि विभाग को सूचना देनी होगी। कृषि विभाग ने किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि फसल नुकसान की स्थिति में बीमा योजना का लाभ मिल सके।
