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घूसखोर पंडत’ फिल्म के निर्देशक व टीम के खिलाफ एफआईआर

February 6, 2026

घूसखोर पंडत’ फिल्म के निर्देशक व टीम के खिलाफ एफआईआर

UP Web News

यूपी वेब न्यूज

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सामाजिक सौहार्द व कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई
  • जातिगत भावनाएं आहत करने, वैमनस्य फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से प्रसारण का आरोप
  • ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के आपत्तिजनक कंटेंट पर लखनऊ पुलिस की कार्रवाई

Posted on:06.02.2026 Friday, Time: 08.30 PM
लखनऊ, 6 फरवरी।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समाज में सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक/जातिगत भावनाओं को आहत करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति और ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देशों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रचारित-प्रसारित की जा रही आगामी फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के निर्देशक के खिलाफ राजधानी लखनऊ के थाना हजरतगंज में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई समाज में वैमनस्य फैलाने, धार्मिक एवं जातिगत भावनाओं को आहत करने और शांति व्यवस्था को भंग करने के प्रयास के आरोप में की गई है।

*प्रथम दृश्टया आपत्तिजनक पाया गया फिल्म का कंटेंट*
थाना हजरतगंज के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रचारित हो रही उक्त आगामी फिल्म तथा सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इसके कंटेंट पर संज्ञान लिया। उनके अनुसार, ‘घूसखोर पंडत’ नामक आगामी फिल्म का शीर्षक और उसकी प्रचारित सामग्री प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक पाई गई है। एफआईआर में जातिगत अपमान के बिंदु पर स्पष्ट किया गया है कि फिल्म का शीर्षक एक समुदाय/जाति विशेष (ब्राह्मण) को लक्षित कर अपमानित करने के उद्देश्य से रखा गया प्रतीत होता है। इस नामकरण तथा नेटफिल्क्स व सोशल मीडिया पर प्रचारित इसके संवादों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

*सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से फिल्म का प्रसारण*
फिल्म के नाम और उसकी सामग्री को लेकर ब्राह्मण समाज तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। कई संगठनों ने इसके विरोध में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इससे सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी। पुलिस ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल कदम उठाया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि फिल्म के निर्देशक एवं उनकी टीम द्वारा समाज में वैमनस्य फैलाने, शांति व्यवस्था भंग करने और सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से फिल्म का प्रचार-प्रसार किया गया। इस तरह की सामग्री से सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त तथ्यों और संवेदनशील परिस्थितियों के दृष्टिगत, थाना हजरतगंज पुलिस द्वारा फिल्म के निर्देशक एवं उनकी टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई तथा विवेचना प्रचलित है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, प्रचारित-प्रसारित सामग्री और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा विधायक को ‘लुटेरा’ कहने पर अजय राय पर FIR, लखनऊ में दर्ज हुआ मुकदमा

UP Web News

यूपी वेब न्यूज

Posted on 06.02.2926 Friday, Time: 08.26 PM

लखनऊ। सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह को ‘लुटेरा’ कहने के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई भाजपा नेता शिवशंकर सिंह उर्फ शंकरी की शिकायत पर सरोजनी नगर थाने में की गई। शिकायत के अनुसार, 1 फरवरी 2026 को सरोजनी नगर के गौरी-बिजनौर रोड स्थित नटकुर तिराहा पर आयोजित एक राजनीतिक सभा में अजय राय ने भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि राजेश्वर सिंह देश और प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में रहते हुए भी लूट-खसोट जारी थी।
यह टिप्पणी सरोजनी नगर में आयोजित ‘संविधान संवाद महापंचायत’ कार्यक्रम के दौरान की गई थी। आरोप है कि अजय राय का यह बयान असत्य, मानहानिकारक और भड़काऊ था।
*सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल :-
भाजपा नेता शिवशंकर सिंह ने तहरीर में बताया कि अजय राय के भाषण को योजनाबद्ध तरीके से रिकॉर्ड कर फेसबुक पर अपलोड किया गया। यह वीडियो ‘रुद्रदमन सिंह’ नामक फेसबुक अकाउंट से साझा किया गया, जिसे अब तक 25 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है।
शिकायत में कहा गया है कि इस वीडियो के वायरल होने से लोक शांति भंग होने, राजनीतिक तनाव बढ़ने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। साथ ही भाषण देने, उसे रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के बीच आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अजय राय के खिलाफ मानहानि, जानबूझकर भड़काऊ भाषण देने और अपमानित करने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

निधन पर उरकू ने की शोक सभा, जताया शोक

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

मुरादाबाद।
उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन ( उरकू )के पूर्व केंद्रीय महामंत्री शधर्मेंद्र सक्सेना की पत्नी अंजू सक्सेना के आकस्मिक देहांत पर मुरादाबाद में शोक जताया गया।
शोक सभा में संगठन के पूर्व मंडल मंत्री रितुराज पथिक ने कहा कि इस आकस्मिक निधन से संगठन के लोगों में शोक है।
इस दौरान केंद्रीय महामंत्री उरकू अभिनीत मिश्रा आदि ने भी शोक जताया।

14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत, 20 फरवरी को मेगा विधिक शिविर

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

मध्यस्थता 2.0 अभियान को मिलेगा बल, ज्यादा मुकदमों के निस्तारण पर जोर

मुरादाबाद,6 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
मुरादाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ‘‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 2.0 अभियान’’ में मेगा विधिक सहायता शिविर व राष्ट्रीय लोक अदालत के तैयारियां तेज हो गई हैं।मेगा शिविर 20 फरवरी और लोक अदालत 14 मार्च को लगेगी। साल की यह पहली राष्ट्रीय लोक अदालत होगी।
शुक्रवार को जिला जज सैय्यद माउज बिन आसिम के निर्देश पर एक बैठक आहूत की गई। ‘‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 2.0 अभियान’’ में मेगा विधिक सहायता शिविर व राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा हुई। आह्वान किया गया कि पात्र व्यक्तियों का चयन कर उन्हें निशुल्क विधिक सेवाओं से जोड़ें। प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी ने बताया कि शिविर में जिले में विभागों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजना- वृद्धा पेंशन, विधवा, सामूहिक विवाह, कन्या सुमंगला, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रमिक, विश्वकर्मा समेत किसानों से जुड़ी योजनाओं, दिव्यांगजनों की योजना, अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं के लाभ से आम लोगों को लाभांवित किया जाएगा। सचिव ने कहा कि कैंप के बारे में लोगों को जागरूक
किया जाए। मेगा शिविर से पहले जिले की तहसीलों, ब्लॉक व सुदूर ग्रामीण अंचलों में लघु शिविरों का आयोजित किए जाएं। जिससे लाभार्थियों को चिन्हित कर मेगा शिविर के दिन प्रमाण पत्र दिया जा सकें।
बैठक में 14 मार्च को इस साल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया गया।

मारपीट-गाली गलौच में दोषी लो भाइयों को सजा

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

एससी-एसटी कोर्ट का तीन तीन साल की सजा व जुर्माना

Posted on 06.02.2026 Friday, Time: 08.14 PM Rajesh Bhatia 

मुरादाबाद, 6 फरवरी (उप्र समाचार सेवा)।
महिला का उपहास उड़ाने के विरोध करने पर दो भाईयों ने पति से मारपीट और गाली गलौच की। अदालत ने दोनों को तीन तीन साल की सजा सुनाई। दोषियों पर 12-12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट (पीए एक्ट)
सुरेन्द्र कुमार ने फैसला सुनाया।
मामला जिले के मैनाठेर क्षेत्र के गांव मिलक गुरैर का है। 17 सितंबर 2017 को गांव के रहीस व अनीस ने ग्रामीण हुकुम सिंह से गाली गलौच व मारपीट की। दोनों भाई ग्रामीण‌ की पत्नी का उपहास उड़ाते। चरित्र पर उंगली उठाने को लेकर ग्रामीण ने एतराज जताया और विरोध किया। इस पर भाईयों ने उसे पीटा और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। वादी की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट व मारपीट का मुकदमा कायम किया।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट और गवाही के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक आनंद
पाल सिंह ने बताया कि अनीस व रहीस को तीन तीन साल और 12-12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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