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गैंगस्टर में ललित कौशिक समेत तीन को 8-8 साल की सजा*

March 26, 2026

गैंगस्टर में ललित कौशिक समेत तीन को 8-8 साल की सजा*

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अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
-पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गैंगस्टर में भी सजा, ललित कौशिक को तीसरी बार अदालत ने सुनाई सजा

-गैंगस्टर एक्ट एडीजे कोर्ट-5 रेशमा चौधरी का फैसला, बुधवार को गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी ठहराया था

Post on 26.3.26
Thursday, Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
मूंढापांडे के पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक को अब गैंगस्टर कोर्ट से भी सजा मिलीं। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने गुरुवार को ललित कौशिक और दो अन्य दोषियों को 8-8 साल का सश्रम कारावास की सजा दीं। दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। अदालत से फैसला होने के कारण कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहीं। सिविल लाइंस पुलिस और सीओ समेत पुलिस अलर्ट रही।

शहर में चर्चित कुशांक व अन्य सनसनीखेज हत्या के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक का नाम चर्चा में आया। पुलिस की विवेचना में ललित कौशिक की भूमिका नजर आईं। जघन्य घटनाओं में आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

12 जनवरी, 22 स्पोर्ट्स सामान व्यापारी कुशांक गुप्ता की हत्या में नाम खुला तो वह फरार हो गया। एक साल बाद मझोला में फरवरी, 23 चर्चित सीए हत्याकांड के बाद पुलिस ने ललित कौशिक के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए। पुलिस ने ललित कौशिक, पाकबड़ा के गिंदौड़ा निवासी केशव सरन शर्मा व भोजपुर के गांव हुमायूंपुर के खुशवंत उर्फ भीम को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया कि ललित कौशिक ने सुपारी देकर शूटर भीम और केशव से कुशांक की हत्या कराई। पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। ललित कौशिक व अन्य के खिलाफ एक अन्य मामले में भी गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को फैसले की तारीख निर्धारित की गई। ललित कौशिक अभी कई मामलों के चलते बलरामपुर जेल में बंद है। बुधवार को बलरामपुर से ललित कौशिक को कड़ी सुरक्षा में मुरादाबाद कोर्ट लाया गया।
केस में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एडीजे-5 रेशमा चौधरी ने ललित कौशिक व दो अन्य को दोषी गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया। कोर्ट में सजा पर आज सुनवाई रखीं।
गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट कोर्ट एडीजे पांच रेशमा चौधरी ने ललित कौशिक, खुशवंत सिंह उर्फ भीम और केशव शरण शर्मा को गैंगस्टर एक्ट में आठ आठ साल की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया। दोषियों को गैंगस्टर एक्ट में 8-8 साल का सश्रम कारावास और 25 – 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

*कोर्ट में पेश हुए सात गवाह*

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि सिविल लाइंस पुलिस ने ललित व अन्य के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर भौतिक व आर्थिक लाभ के तहत गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। पुलिस ने कुशांक हत्याकांड व पाँक्सो मामले में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया था। कोर्ट में इस केस में सुनवाई हुई। मामले में सात लोगों के बयान दर्ज हुए।

ललित कौशिक को दो केसों में पहले भी हो चुकीं सजाएं
मुरादाबाद।

ब्लॉक प्रमुख रहे ललित कौशिक को 23 फरवरी 2024 को मूंढापांडे में अपहरण के मामले में एडीजे कोर्ट ने दस साल और 56 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।
मूंढापांडे के ओमप्रकाश ने अपहरण व जबरन बंधक बनाकर रखने का मुकदमा दर्ज कराया था।
जबकि सिविल लाइंस में घर में अवैध मैगजीन मिलने पर आर्म्स एक्ट में भी ललित कौशिक को सात साल और 50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा मिली। थाना सिविल लाइंस निरीक्षक ने इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह ने 26 मार्च 23 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।