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गैस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू

March 10, 2026

गैस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू

Posted on: 10.03.2026 Time 02.35 PM Tuesday, New Delhi

नई दिल्ली, 10 मार्च, पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 100 प्रतिशत परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि उर्वरक संयंत्रों को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 70 प्रतिशत के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गैस विपणन संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 80 प्रतिशत के बराबर गैस की आपूर्ति बनी रहे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी शहरी गैस वितरण संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाली गैस उनकी पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत का 80 प्रतिशत हो।