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पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन पर मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट की अल्ट्रासाउंड मशीन सील

May 6, 2026

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन पर मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट की अल्ट्रासाउंड मशीन सील

मथुरा। जनपद में अवैध लिंग जांच पर सख्ती जारी रखते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी एवं जनपदीय समुचित प्राधिकारी के निर्देश पर पीसीपीएनडीटी समिति द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट की अल्ट्रासाउंड/ईको मशीन को सील कर दिया गया।
बुधवार को उप जिलाधिकारी सदर आदेश कुमार, पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. चित्रेश कुमार निर्मल एवं समिति सदस्य उत्तम चौधरी की टीम ने संस्थान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया।
उल्लंघन की पुष्टि होने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अल्ट्रासाउंड/ईको मशीन को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रूण लिंग जांच जैसे अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।