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मैनाठेर कांड:कोर्ट से 16 दोषियों को आज मिलेगी सजा

March 28, 2026

मैनाठेर कांड:कोर्ट से 16 दोषियों को आज मिलेगी सजा

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

-23 मार्च को मुरादाबाद में एडीजे-2 कोर्ट ने तत्कालीन डीआईजी पर जानलेवा हमले का ठहराया था दोषी
-फैसले के बाद 14 दोषी तत्काल जेल भेजे, दो अन्य अगले दिन धरे
-6 जुलाई, 2011 में हुईं घटना

Post on 28.3.26
Saturday Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
मुरादाबाद में तत्कालीन डीआईजी पर जानलेवा हमले व बवाल में 16 दोषियों को आज सजा मिलेगी।एडीजे-2 कोर्ट कृष्ण कुमार ने सोमवार को सभी को दोषी ठहराया था। फैसले के बाद कोर्ट में पेश 14 को तत्काल जेल भेजा गया। अन्य दो को बाद में गिरफ़्तार किया गया।
मैनाठेर कांड बसपा शासनकाल में हुआ था। मैनाठेर थाने के असालतनगर बघा में भारी बवाल मचा। पुलिस एक घटना में आरोपी को पकड़ने गई थीं पर मौके पर जुटीं भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। संभल रोड पर जाम की सूचना व हंगामे बाजी की सूचना पर तत्कालीन डीएम राजशेखर और डीआईजी अशोक कुमार सिंह हमराहों संग रवाना हुए। लोगों को समझाने के दौरान बेकाबू भीड़ ने डीआईजी को घेरकर हमला कर दिया। भीड़ में से चलीं गोली डीआईजी को लगीं तो वह जान बचाने पेट्रोल पंप में जान बचाने पहुंचे पर भीड़ ने वहां भी तोड़ फोड़ कर दीं।इस दौरान भीड़ ने पीएसी के वाहन में भी आग लगा दी। डीआईजी का सर्विस रिवॉल्वर भी छीन लिया गया।
मैनाठेर में डीआईजी पर हमले, सरकारी संपत्ति को नुकसान व अन्य गंभीर धाराओं में 25 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया गया।

—-डीएम, डीआईजी समेत 24 ने दीं गवाही–
मैनाठेर में यह केस अहम् बना। बवाल में छह मामले दर्ज हुए। तब बसपा व 2012 में आई सपा सरकार में दर्ज मामले वापस लिए गए। जबकि एक मामले में साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बरी हो गए।

—अलग-अलग अदालतों में चर्चित केस की सुनवाई—
मैनाठेर में इस मामले में सुनवाई लंबी चलीं। मैनाठेर बवाल मुरादाबाद में तीन अलग-अलग अदालतों में चला। अदालत में पहले एडीजीसी ब्रजराज सिंह, राजीव कौशिक और रंजीत सिंह राठौर ने सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान दर्ज कराए। अब एडीजे कोर्ट दो कृष्ण कुमार ने साक्ष्य के आधार पर 16 लोगों को दोषी ठहराया। सजा आज सुनाई जाएगी।