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गैस एजेंसियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

March 12, 2026

गैस एजेंसियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Santosh Kumar Singh
Gorakhpur
12/03/2026

*कालाबाजारी और अनियमितता के आरोप में दो गैस एजेंसियों के संचालकों पर एफआईआर*

गोरखपुर। जिले में रसोई गैस की कालाबाजारी और अनियमितता की शिकायतों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो गैस एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की है। जांच के दौरान सिलेंडरों की अवैध बिक्री और स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के संचालकों, परिवहन ठेकेदार और कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पहला मामला आशीष इंडेन गैस सर्विस, पीपीगंज से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2026 को बाटलिंग प्लांट गीडा से उक्त गैस एजेंसी के लिए 525 भरे हुए गैस सिलेंडर ट्रक संख्या WB 29C 1718 के माध्यम से भेजे गए थे। आरोप है कि गैस एजेंसी द्वारा इन सिलेंडरों को अपने गोदाम में उतारने के बजाय ट्रक को नौसढ़ चौराहे के पास रोडवेज के पीछे खड़ा कर दिया गया और वहां से सिलेंडरों को अवैध तरीके से अधिक कीमत पर बेचा जाने लगा।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जांच टीम ने इस गड़बड़ी को पकड़ लिया। इसके बाद 11 मार्च को गैस एजेंसी के गोदाम की जांच की गई, जहां स्टॉक में भी गड़बड़ी पाई गई। इस मामले में गैस एजेंसी के मालिक पवन वर्मा, संबंधित परिवहन ठेकेदार मैसर्स प्रेस्टिज मूवर्स, ट्रक चालक अली मोहम्मद तथा गैस एजेंसी के कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1966 की धारा 3/7 तथा भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत थाना गोरखनाथ में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।
दूसरा मामला कन्हैया इंडेन गैस सर्विस, नौसढ़ से संबंधित है। 10 मार्च 2026 को नौसढ़ चौराहे के पास रोडवेज के पीछे एक पिकअप वाहन संख्या UP 53 GT 5254 में भरे घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर लावारिस हालत में पाए गए। वाहन पर कन्हैया इंडेन गैस सर्विस से संबंधित बैनर भी लगा हुआ था।
मौके पर मौजूद लोगों ने जांच टीम को बताया कि उक्त वाहन के माध्यम से गैस सिलेंडरों को ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा था। हालांकि जांच टीम को देखकर गैस एजेंसी के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। इसके बाद 11 मार्च को संबंधित गैस एजेंसी के गोदाम की जांच की गई, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों के स्टॉक में अनियमितता और गड़बड़ी पाई गई।
जांच में यह भी सामने आया कि घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग किया जा रहा था। इस मामले में मैसर्स कन्हैया इंडेन गैस सर्विस के प्रोपराइटर के खिलाफ भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1965 की धारा 3/7 तथा भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी गैस एजेंसी या उससे जुड़े व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिले में गैस वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

गैस की कमी नहीं, अफवाहों पर कार्रवाई करें:सीएम

Posted on 12.03.2026 Time 10.41 AM Thursday, LPG Gas , Shortage, CM Yogi Adityanath 

लखनऊ, 12 मार्च 2016, उत्तर प्रदेश में तेल और गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त आपूर्ति है और लोगों को किसी भी तरह की घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गैस और तेल की कालाबाजारी करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है, ताकि झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों की पहचान की जा सके। इसके अलावा पुलिस को पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के आसपास सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग को गैस एजेंसियों और दुकानों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

March 11, 2026

थाईलैंड के जहाज पर ईरान के हमले की भारत ने निंदा की

नई दिल्ली, 11 मार्च 26, थाईलैंड के जहाज पर आज शाम हॉर्मूज जलडमरू मध्य मार्ग पर मिसाइल हमला हुआ। इससे जहाज में आग लग गई। कई क्रू मेंबर लापता हैं। जहाज भारत के गुजरात स्थित कांडला पोर्ट आ रहा था। इसपर थाईलैंड का झंडा लगा था। देर शाम ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल अटैक के जिम्मेदारी ली है।

जहाज पर हमला ओमान के समुद्री क्षेत्र में हुआ। हमले के बाद ओमान की नौसेना ने बचाव और राहत का कार्य शुरू किया। इस हमले की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि निर्दोषों और व्यापारिक गतिविधियां में लगे लोगों पर हमला अस्वीकार्य है।

फारुख अब्दुला और जम्मू कश्मीर के डीसीएम पर समारोह में गोली चली, बाल बाल बचे

Posted on 12.03.2026 Time 12.45 AM , Thursday, Jammu Kashmir 

जम्मू, 11 मार्च 2026, पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारुख अब्दुला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पर एक शादी समारोह में हमला हुआ। दोनों पर गोली चलाई गई। सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से हमलावर को पकड़ लिया गया है। दोनों वीआईपी सुरक्षित है। किंतु पुलिस लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार फारुख अब्दुला और सुरेंद्र चौधरी बुधवार की शाम को ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित रियल पार्क में एक शादी समारोह में गए थे। यहां एक व्यक्ति ने पीछे से आकर पिस्टल से फायर कर दिया। हमलावर ने काफी नजदीक से फायर किया। फारुख अब्दुला गोली से बच गए किंतु सुरेंद्र चौधरी को गोली से हल्का घाव हुआ है।
फायर होते ही फारुख अब्दुला के सुरक्षा गार्डों ने हमलावर को गिरकर पकड़ लिया। उससे थाने में पूछताछ की गई। हमलावर ने अपना नाम कमल सिंह जामवाल बताया है। वह नशे की हालत में था। हमले में प्रयोग की गई पिस्टल लाइसेंसी बताई जा रही है।
इस हमले के बाद सियासत गरमा गई है। सवाल उठ रहा है कि ये सुरक्षा चूक कैसे हुई। वहां पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं था

Jammu, 11 March 2026, Former Chief Minister and National Confrence President Farooq Abdullah and Deputy Chief Minister Surendra Choudhary were attacked at a wedding ceremony. Both were shot. The attacker has been caught with the promptness of the security personnel. Both the VIPs are safe. But questions are being raised about the negligence of the police. According to the information, Farooq Abdullah and Surendra Chaudhary went to a wedding ceremony at Real Park located in Greater Kailash area on Wednesday evening. Here a man came from behind and fired a pistol. The attacker fired at close range. Farooq Abdullah escaped the bullet but Surendra Chaudhary has received a minor bullet injury. Soon after the firing, Farooq Abdullah’s security guards overpowered the attacker and caught him. He was questioned at the police station. The attacker has given his name as Kamal Singh Jamwal. He is a drug addict

جموں، 11 مارچ 2026، سابق وزیر اعلی اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ اور نائب وزیر اعلی سریندر چودھری پر ایک شادی کی تقریب میں حملہ کیا گیا۔ دونوں کو گولی مار دی گئی۔ حملہ آور کو سیکورٹی اہلکاروں کی جلدی سے پکڑ لیا گیا ہے۔ دونوں وی آئی پیز محفوظ ہیں۔ لیکن پولیس کی لاپرواہی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق فاروق عبداللہ اور سریندر چودھری بدھ کی شام گریٹر کیلاش کے علاقے میں واقع ریئل پارک میں ایک شادی کی تقریب میں گئے تھے۔ یہاں ایک آدمی پیچھے سے آیا اور پستول سے گولی چلا دی۔ حملہ آور نے قریب سے فائرنگ کی۔ فاروق عبداللہ گولی لگنے سے بچ گئے لیکن سریندر چودھری کو معمولی گولی لگی ہے۔ فائرنگ کے فورا بعد فاروق عبداللہ کے محافظوں نے حملہ آور کو قابو میں کر کے پکڑ لیا۔ پولیس اسٹیشن میں ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ حملہ آور نے اپنا نام کمل سنگھ جاموال بتایا ہے۔ وہ منشیات کا عادی ہے۔

प्रेम प्रसंग में सास की हत्या: बहू और प्रेमी गिरफ्तार, कब्र से शव निकालकर हुआ खुलासा

मथुरा। थाना राया क्षेत्र में सास की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों ने मिलकर तकिये से मुंह दबाकर महिला की हत्या कर दी थी। मामले में थाना राया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार थाना राया में दर्ज मुकदमा संख्या 72/2026 धारा भारतीय न्याय संहिता धारा 103(1) के तहत वांछित चल रही अभियुक्ता और उसके प्रेमी आदिल पुत्र नसरूद्दीन निवासी ग्राम भंकरपुर बसेला थाना राया, मथुरा (उम्र करीब 19 वर्ष) को बुधवार 11 मार्च 2026 को दोपहर 12:05 और 12:10 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया।
घटना के संबंध में मुकदमा वादी ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे आमिर की पत्नी के पड़ोस में रहने वाले आदिल के साथ अवैध संबंध हो गए थे। परिवार द्वारा मना करने के बावजूद दोनों मिलते रहे। 3 मार्च की रात करीब एक बजे आदिल घर पहुंचा, जहां सास ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इससे गुस्साए आदिल और बहू ने मिलकर महिला का तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी।
घटना के बाद बहू ने रात करीब तीन बजे अपने पति आमिर को फोन कर बताया कि उसकी मां बोल नहीं रही हैं और उन्हें साइलेंट अटैक आया है। परिवार के लोगों ने इसे प्राकृतिक मौत समझकर महिला को दफना दिया। बाद में मृतका के पति को संदेह होने पर 10 मार्च को थाना राया में सूचना दी गई। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें दम घुटने और गर्दन की हड्डी टूटने से मौत की पुष्टि हुई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर सिंह, निरीक्षक अपराध अरविंद सिंह, उपनिरीक्षक रौनक, कांस्टेबल रवि कुमार और महिला कांस्टेबल रूपाली शामिल रहीं।
Mother-in-law murdered in a love affair: Daughter-in-law and lover arrested, body exhumed from grave
Mathura.
Police have solved the sensational murder case of a mother-in-law in the Raya police station area, arresting the daughter-in-law and her lover and sending them to jail. They had killed the woman by suffocating her with a pillow. Raya police have registered a case and taken action against the accused.
According to the police, the accused, who was wanted in case number 72/2026 registered at Raya police station under section 103(1) of the Indian Penal Code, and her lover Adil son of Nasrudin, resident of village Bhankarpur Basela, police station Raya, Mathura (age about 19 years), were arrested from their house on Wednesday, March 11, 2026 at 12:05 and 12:10 pm.
Regarding the incident, the plaintiff told the police that his son, Aamir’s wife, had been having an illicit relationship with a neighbor, Adil. Despite family objections, the two continued to meet. On the night of March 3rd, at around 1 a.m., Adil arrived home, where his mother-in-law saw them in a compromising position. Enraged, Adil and his daughter-in-law suffocated the woman to death with a pillow.
Following the incident, the daughter-in-law called her husband, Aamir, at around 3 a.m. and informed him that her mother was speechless and had suffered a silent attack. The family assumed it was a natural death and buried the woman. Later, when the deceased’s husband became suspicious, he reported the matter to the Raya police station on March 10. Following this, on the District Magistrate’s orders, the body was exhumed and a post-mortem examination was conducted, which confirmed that the cause of death was suffocation and a broken neck.
On the basis of the post-mortem report, the police registered a murder case and arrested both the accused and sent them to jail after taking legal action.
The police team that made the arrest included Inspector in-charge Karamveer Singh, Inspector Crime Arvind Singh, Sub-Inspector Raunak, Constable Ravi Kumar and woman constable Rupali.
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