-पाँक्सो कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में सजा दीं, जुर्माना लगाया
-मैनाठेर व कटघर थाना क्षेत्रों के मामले, पाँक्सो कोर्ट में हुईं सुनवाई
Post on 23.3.26
Monday, Moradabad Rajesh Bhatia
मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़, अपहरण के अलग-अलग दो मामलों में दोषियों को सजा मिली है। मुरादाबाद में विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट ने केसों की सुनवाई दो लोगों को दोषी ठहराया और साक्ष्य के आधार परचार चार साल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
पहला मामला मैनाठेर थाना क्षेत्र में दस साल पुराना है। मैनाठेर में 22 अक्तूबर, 2016 को स्कूल जा रहीं थीं। तभी मैनाठेर का रहने वाला इन्द्रजीत वहां पहुंचा और पीड़िता को बहला – फुसलाकर अगवा कर ले गया।
केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट घनेन्द्र कुमार की अदालत में हुईं। विशेष लोक अभियोजक मो अकरम खां व मनोज गुप्ता ने बताया कि अदालत में मामले में नौ लोगों के बयान दर्ज कराए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इन्द्रजीत को साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को चार साल की सजा और बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
*छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा*
पीड़िता से छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट-1अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत में हुईं। कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर व मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि मझोला थाने में 12 जुलाई, 2018 को वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि मझोला में पुत्री स्कूल की छात्रा है।पुत्री घटना वाले दिन क्षेत्र में एक दुकान से सामान लेने जा रही थी। इस दौरान असमोली के मनोटा निवासी अर्जुन ने
बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया।और पीड़िता से छेड़छाड़ की।
केस की सुनवाई कोर्ट में हुईं। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अर्जुन को दोषी मानते हुए चार साल की सजा और 18 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

