फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, नल से पानी भरने को लेकर हुईं हत्या
2014 में हुए मामले में दोषियों पर 12-12 हजार जुर्माना
Post on 9.3.26
Monday, 7.30 pm
Moradabad, Rajesh Bhatia
मुरादाबाद। उप्र समाचार सेवा।
भगतपुर में नल से पानी भरने को लेकर हुए विवाद में महिला की हत्या में तीन भाइयों को दोषी ठहराया गया है। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट- दो मो. फिरोज ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए 12-12 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
जिले में भगतपुर के गांव नरेन्द्रपुर उर्फ निन्दपुर में 25 सितंबर, 2014 को नल पर पहले पानी भरने से विवाद हुआ। गांव की दो युवतियों में कहासुनी से दीवान सिंह के पुत्र नरेश, छत्रपाल और अजीत सिंह आदि भी गए। विवाद को सुलझाने के लिए गांव के जयपाल सिंह की मां चंपिया भी वहां पहुंच गई। झगड़े में महिला के हस्तक्षेप से भड़के कुछ लोग लाठी-डंडे ले आए और चंपिया पर हमला कर दिया। सिर पर डंडा लगने से घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया पर महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया।
केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुईं। एडीजीसी महेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि केस में नौ गवाह प्रस्तुत हुए। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए अदालत ने साक्ष्य के आधार पर गांव के दीवान सिंह के पुत्रों नरेश, छत्रपाल सिंह व अजीत कुमार को दोषी ठहराया।सभी दोषियों 10-10 साल की सजा और बारह बारह हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
