-कटघर के दुर्गेश नगर में 12 साल पुराने मामला
-अदालत ने लगाया दोषियों को 20-20 हजार का जुर्माना
-होली की शाम को हुईं घटना
-आरोपियों ने दर्शाया सड़क दुघर्टना,पर साक्ष्य बने सजा का आधार
Post on 12.3.26
Thursday, Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद,(उप्र समाचार सेवा)।
गुरुवार को एडीजे कोर्ट ने युवक की हत्या में तीन दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
कटघर थाना क्षेत्र में बारह साल पुराने मामले की सुनवाई एडीजे -आठ राकेश कुमार गौतम की अदालत में हुईं। कोर्ट में पुलिस ने विवेचना के आधार पर दुर्गेश नगर निवासी पंकज चौहान की हत्या में शामिल तीन दोस्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट में हुई।
एडीजीसी समर्थ शुक्ला के अनुसार मृतक की पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। तहरीर में कहा कि पंकज और अन्य युवकों में दोस्ती थीं। होली के दिन 16 मार्च, 2014 की शाम को ये लोग पंकज को घर से ले गए। रात ग्यारह बजे पंकज घर पर छोड़ गए। पंकज के सिर में गंभीर चोट थीं। साथियों ने घटना की वजह रोड एक्सीडेंट बताई। उसे अस्पताल ले गए।जहां डाक्टरों ने मृत बताया। प्रियंका की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की। पंकज के साथियों के खिलाफ आरोप पत्र की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने सड़क दुघर्टना बताते हुए तर्क दिए।अभियोजन पक्ष की पैरवी व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अमित, चीकू व रोहित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व बीस बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
–डाक्टर समेत 12 गवाहों के हुए बयान–
एडीजीसी का कहना है कि शुरु में गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज हुआ।पर डाक्टर के चोटों को लेकर दिए बयान और अन्य की गवाही सजा में मजबूत साक्ष्य बनीं।
*सड़क दुघर्टना में घायल बता शव घर में फेंक गए आरोपी*
चारों दोस्त प्रापर्टी डीलिंग के धंधे में शामिल थे। होली के दिन शाम को घूमने गए। जहां रात में पंकज को मरणासन्न अवस्था में घर डाल गए। प्रियंका पति को लेकर सांई अस्पताल पहुंची। जहां उसे मृत बताया। अस्पताल का कहना था कि कुछ लोग युवक को लेकर अस्पताल लाएं पर उसकी हालत गंभीर देख जिला अस्पताल ले जाने को कहा गया।
