मुरादाबाद में गैंगस्टर कोर्ट का फैसला
गैंगस्टर में आरोपी खुशवंत सिंह उर्फ भीम और केशव शर्मा भी गैंगस्टर में दोषी माना गया
-सजा पर गुरुवार को फैसला
-2022 मे स्पोर्ट्स कारोबारी कुशांक हत्याकांड व एक अन्य घटना में पुलिस ने की थी गैंगस्टर की कार्रवाई
Post on 25.3.26
Wednesday, Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
कुशांक हत्याकांड से संबंधित गैंगस्टर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने ललित कौशिक के अलावा भीमसेन उर्फ भीम व केशव शरण शर्मा को भी दोषी ठहराया है। गुरुवार को अदालत में सजा पर फैसला होगा।
मूंढापांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक पर कुशांक के अलावा बहुचर्चित सीए हत्याकांड, अनुज कुमार चौधरी हत्याकांड समेत अन्य कोर्ट में विचाराधीन हैं। दो अन्य मामलों में कोर्ट से ललित कौशिक को सजा भी सुनाई गई हैं। गैंगस्टर एक्ट में भी दोषी करार दिए जाने के बाद अब फिर सजा पर निर्णय होगा।
विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी का कहना है कि कोर्ट में तीनों पर दो मामलों में निरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई चल रही थी।कोर्ट में दोनों और से सुनवाई करते हुए पक्षों को सुना।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट एडीजे -पांच रेशमा चौधरी ने तीनों को साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया। सुनवाई के चलते बुधवार को ललित कौशिक को अदालत में पेश भी किया गया।अदालत में गुरुवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई होगी। सजा पर सुनवाई के चलते दोषियों को मुरादाबाद जेल में भेजा गया है।
*हत्याकांड के बाद पुलिस ने ललित कौशिक गैंगस्टर में किया था निरुद्ध*
मुरादाबाद।
मूंढापांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ कई अपराधिक मामले चल रहे हैं। पाँश कालोनी राम गंगा विहार में स्पोर्ट्स कारोबारी कुशांक गुप्ता की 12 जनवरी, 22 को हत्या हुई। मार्च,2023 को मझोला में सीए हत्याकांड हुआ। कुशांक मामले की जांच के दौरान करीब एक साल बाद ललित कौशिक की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने अपराधिक घटनाओं में आरोपी की भूमिका मानते हुए एक जून, 2023 को ललित कौशिक को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया। पाँक्सो के एक अन्य मामले में भी गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई चली।
दरअसल पुलिस ने हत्याकांड में पूर्व प्रमुख ललित कौशिक, भोजपुर के हिमायूंपुर निवासी खुशवंत सिंह उर्फ भीम और पाकबड़ा के गिंदौड़ा निवासी केशव शरण शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फरार चल रहे ललित कौशिक को एक साल बाद गिरफ्तार किया गया।
बाद में पुलिस ने मामलों में तीनों को गैंगस्टर एक्ट में भी निरुद्ध किया।
गैंगस्टर मामले की यहां विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनवाई चली।विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि बुधवार को अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ललित कौशिक समेत तीन को गैंगस्टर में दोषी माना।
*मूंढापांडे में मजदूर अपहरण
और आर्म्स एक्ट में भी मिल चुकीं सजा*
मुरादाबाद।
कई मामलों में आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को अब तक दो मामलों में कोर्ट से सजा मिली है। इनमें मूंढापांडे में मजदूर अपहरण केस में दस साल और आर्म्स एक्ट में भी सजा सुनाई गई थी।
पूर्व ब्लाक प्रमुख पर बहुचर्चित सीए हत्याकांड, कुशांक गुप्ता मर्डर केस और भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड में भी आरोपी है।
भाजपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को एडीजे-पांच ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में मूंढापांडे में ईंट भट्ठा मजदूर ओमप्रकाश के अपहरण और बंधक बनाकर फैक्ट्री में रखने के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर ललित कौशिक को दस साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के मामले में भी अदालत ने दोषी करार देते हुए ललित कौशिक को सजा सुनाई गई थी।
