पांच साल की बच्ची के अपहरण-छेड़छाड़ में सात साल की सजा : : UP News | UP Web News

Web News

www.upwebnews.com

पांच साल की बच्ची के अपहरण-छेड़छाड़ में सात साल की सजा

March 13, 2026

पांच साल की बच्ची के अपहरण-छेड़छाड़ में सात साल की सजा

मझोला में नौ साल पुरानी घटना, पाँक्सो कोर्ट-फर्स्ट की कोर्ट का निर्णय, दोषी पर 25 हजार जुर्माना

Post on 13.3.26
Friday, Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद,(उप्र समाचार सेवा)।
मझोला क्षेत्र में पांच साल की मासूम को अगवा करने और छेड़छाड़ में दोषी को सात साल की सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट-1 अविनाश चंद्र मिश्र ने साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
नाबालिग छेड़छाड़ व अपहरण किए जाने का मामला नौ साल पुराना है। वादी ने 17 सितंबर, 2017 को मामले की रिपोर्ट मझोला थाने में दर्ज कराईं थीं। तहरीर में कहा कि बेटा-बेटी घटना की शाम को सरकारी स्कूल में चल रहीं रामलीला देखने गए थे। लेकिन काफी देर बाद भी वापस न लौटे तो तलाश शुरु की। गांव में कुछ लोगों ने आरोपी जानी पुत्र जितेंद्र पाल को देखा। गांव वाले अचानक गुम हुईं बच्ची की ढूंढने निकले। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपी को बच्ची संग देखा। इस पर युवक को रास्ते में पकड़ लिया गया। परिजन व अन्य लोगों ने उसे थाना पुलिस को सौंपा।
केस की सुनवाई पाँक्सो कोर्ट-1 में हुई।विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर व मनोज वर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस रिपोर्ट व पीड़िता समेत अन्य बयान दर्ज हुए। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जानी को दोषी ठहराया। सात साल व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।