मथुरा। सावन शिवरात्रि पर मथुरा-वृंदावन में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में है। मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर और वृंदावन के श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
दोनों अधिकारियों ने मंदिर परिसर से लेकर आसपास के मार्गों तक श्रद्धालुओं के प्रवेश-निकास, दर्शन व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पेयजल, सफाई, प्रकाश, यातायात और पार्किंग की व्यवस्थाएं परखी। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ लगातार निगरानी रखने को कहा गया।
ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर खोया-पाया केंद्र तक की व्यवस्था
सावन शिवरात्रि पर भीड़ को देखते हुए मंदिर मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोया-पाया केंद्र बनाए जाएंगे और महिला पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी। सोशल मीडिया सेल को भी सक्रिय रखते हुए अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने कहा कि सावन शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा-वृंदावन पहुंचते हैं। प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित वातावरण में दर्शन कराए जाएं। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें।
शिव मंदिरों के निरीक्षण के बाद डीएम और एसएसपी ने वृंदावन के प्राचीन श्री राधा गोपाल मंदिर तथा ब्रह्मकुंड स्थित ठाकुर श्री श्री राधा कृष्ण चन्द्रमाजू महाराज मंदिर का भी निरीक्षण किया।
फिरोजाबाद। न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जनपद मैनपुरी के बेगमपुर करहल कुर्रा निवासी कृष्णमुरारी पुत्र मिजाजी लाल निवासी बेगमपुर करहल कुर्रा ने 28 अप्रैल 2015 को थाना शिकोहाबाद पर मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे पुत्र सुनील कुमार उर्फ रिन्कू को राजू यादव व जगवीर सिंह द्वारा घर से सैफई बुलाकर ले जाने के बाद हत्या कर शिकोहाबाद क्षेत्र में शव को फैंक दिया है। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद अभियुक्त जगवीर सिंह नामजदगी गलत पायी गयी तथा अभियुक्त राजू व अजय के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय ने दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या – 1 नीलू मोघा के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता शीलेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्त राजू को दोषी माना। न्यायालय ने दोषी राजू को अजीवन कारावस की सजा व 55000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 08 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
*लखनऊ।* आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 के संदर्भ में आज कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ संभावित चुनावी गठबंधन, सहयोग अथवा समर्थन पर विचार करने से पूर्व उनकी पार्टी प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के समक्ष “संविधान की कसौटी पर 10 प्रश्न” रखेगी।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि चुनावी गठबंधन केवल राजनीतिक सुविधा या सीटों के बंटवारे पर आधारित नहीं होने चाहिए। उनका आधार संविधान, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नागरिक अधिकारों के प्रति स्पष्ट एवं सार्वजनिक प्रतिबद्धता होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में ये दस प्रश्न सार्वजनिक किए जाएंगे तथा उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को लिखित रूप से भेजे जाएंगे। प्राप्त सभी उत्तर बिना किसी परिवर्तन के जनता के समक्ष रखे जाएंगे, ताकि मतदाता स्वयं विभिन्न दलों की संवैधानिक प्रतिबद्धता का मूल्यांकन कर सकें।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उनकी जानकारी में संभवतः पहली बार कोई राजनीतिक दल या उसका अध्यक्ष चुनावी सहयोग अथवा समर्थन पर निर्णय लेने से पूर्व सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से संवैधानिक एवं नीतिगत प्रश्नों पर सार्वजनिक उत्तर मांगेगा। उन्होंने कहा कि जनता से जनादेश मांगने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल का यह लोकतांत्रिक दायित्व है कि वह जनता के मूलभूत संवैधानिक प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दे।
“संविधान की कसौटी पर 10 प्रश्न” अगले कुछ दिनों में सार्वजनिक किए जाएंगे।