Web News

www.upwebnews.com

मारपीट-गाली गलौच में दोषी लो भाइयों को सजा

February 6, 2026

मारपीट-गाली गलौच में दोषी लो भाइयों को सजा

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

एससी-एसटी कोर्ट का तीन तीन साल की सजा व जुर्माना

Posted on 06.02.2026 Friday, Time: 08.14 PM Rajesh Bhatia 

मुरादाबाद, 6 फरवरी (उप्र समाचार सेवा)।
महिला का उपहास उड़ाने के विरोध करने पर दो भाईयों ने पति से मारपीट और गाली गलौच की। अदालत ने दोनों को तीन तीन साल की सजा सुनाई। दोषियों पर 12-12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट (पीए एक्ट)
सुरेन्द्र कुमार ने फैसला सुनाया।
मामला जिले के मैनाठेर क्षेत्र के गांव मिलक गुरैर का है। 17 सितंबर 2017 को गांव के रहीस व अनीस ने ग्रामीण हुकुम सिंह से गाली गलौच व मारपीट की। दोनों भाई ग्रामीण‌ की पत्नी का उपहास उड़ाते। चरित्र पर उंगली उठाने को लेकर ग्रामीण ने एतराज जताया और विरोध किया। इस पर भाईयों ने उसे पीटा और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। वादी की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट व मारपीट का मुकदमा कायम किया।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट और गवाही के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक आनंद
पाल सिंह ने बताया कि अनीस व रहीस को तीन तीन साल और 12-12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।