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Moradabad दो भाईयों समेत चार को तीन तीन साल की सजा

February 3, 2026

Moradabad दो भाईयों समेत चार को तीन तीन साल की सजा

Posted on 03.02.2026 Tuesday, Time 09.10 PM
मुरादाबाद, 3 फरवरी (उप्र समाचार सेवा)। जिले के मैनाठेर क्षेत्र में मारपीट में परिवार के चार लोगों को सजा मिली है। इनमें दो सगे भाई भी है। चारों दोषियों पर 13 -13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी (पी ए) कोर्ट सुरेन्द्र कुमार ने निर्णय सुनाया। विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि मैनाठेर के गांव महमूदपुर माफी में महिला शारदा देवी और उसके बेटे महेश की गांव में एक परिवार के लोगों ने मारपीट की। 6 सितंबर 2015 को गांव में किसी बात को लेकर हिम्मन के पुत्र किशन से विवाद हुआ। मामूली कहासुनी ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। किशन व अन्य लोगों ने महेश और बीच बचाव को आईं महिला शारदा को जमकर पीटा। घायल शारदा की पुत्री रुबी ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
केस की सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट में हुई। अदालत में दोनों पक्षों को सुना गया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने किशन व भाई हेतराम, हेतराम का पुत्र संजीव और एक अन्य मोतीराम को तीन तीन साल की सजा और 13-13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।