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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 12 साल की सजा

April 8, 2026

नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 12 साल की सजा

पाँक्सो कोर्ट-1 ने सुनाई सजा, दोषी पर 45 हजार रुपए जुर्माना
-संभल के हजरतनगर गढ़ी का निवासी, युवक ने किशोरी का कर किया था अपहरण

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Wednesday,Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट अविनाश चन्द्र मिश्रा ने अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को 12 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। संभल के हजरतनगर गढ़ी के गांव सोनकपुर (अब थाना) में आरोपी अनुपराज और एक अन्य गांव में किशोरी का अपहरण कर लिया। आरोपी उसे नोएडा ले गया। और दुष्कर्म किया। इस बीच किशोरी वापस लौट आईं पर लोक लाज के चलते तब पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। पीड़िता के परिजन इस घटना के बाद किशोरी लेकर मुरादाबाद में मझोला थाना क्षेत्र में आकर रहने लगे। पर आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा। घटना वाले दिन युवक घर के पास शौचालय की ओर बैठ गया। इस बीच वहां पहुंची नाबालिग को पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता के शोर शराबा सुन लोग वहां पहुंच‌ गए। आरोपी को पकड़ कर थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच के बाद 23 जून,18 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर और मनोज वर्मा का कहना है कि‌ मामले में सुनवाई पाँक्सो कोर्ट-1अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत में हुईं। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर अनुपराज को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी को 12 साल की सजा और सभी धाराओं में सजा व जुर्माना लगाया।