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नशीले पदार्थ की तस्करी में चार साल की सजा

April 2, 2026

नशीले पदार्थ की तस्करी में चार साल की सजा

-नागफनी क्षेत्र में 2019 के पुराने केस में एडीजे कोर्ट का फैसला,दोषी पर 10 हजार जुर्माना

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Thursday Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
छह साल पुराने नशीले पदार्थ की तस्करी में दोषी को चार साल की सजा सुनाई गई है। गुरुवार को एडीजे-11 छाया शर्मा की अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी।
शहर के नागफनी थाना क्षेत्र के अंडेवालान निवासी छोटा उर्फ डिब्बा को चरस ले जाते पकड़ा।
नागफनी के उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह रावत की दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 6 अप्रैल,2019 को पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान नशीले पदार्थ की सूचना मिलीं। उप निरीक्षक ने चौराहे के पास आरोपी की तलाश में जुट गए। इस दौरान अंडेवालान का छोटा थैला ले जाते युवक पर नजर पड़ी। मामला संदिग्ध लगा तो रोक कर पूछताछ की गई। तलाशीं में आरोपी के पास से 950 ग्राम चरस बरामद हुईं। पुलिस ने बरामद सामग्री का नमूने का परीक्षण कराया।
एडीजे कोर्ट-11 में केस की सुनवाई हुई। एडीजीसी सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया। चार गवाहों के बयान हुए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। उसे चार साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।