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डकैती के दो अलग-अलग मामलों में दोषी को साढ़े नौ-नौ साल की सजा

April 7, 2026

डकैती के दो अलग-अलग मामलों में दोषी को साढ़े नौ-नौ साल की सजा

ठाकुरद्वारा में बदमाश ने कुछ दिन में दो घरों में घुसकर नकदी, जेवर समेत लाखों का सामान की लूट
दोषी पाया बदमाश अमरोहा के बछरायूं का निवासी

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Tuesday Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
ठाकुरद्वारा में डकैती के दो अलग-अलग मामलों में अमरोहा के दोषी करार देते हुए साढ़े 9-9 साल की सजा सुनाई गई। एडीजे कोर्ट निरंजन कुमार की अदालत में साक्ष्य के आधार पर दोषी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
घरों में घुसकर लूटपाट करने की घटना दस साल पुरानी है।पहली घटना 18 मई,2016 को गांव गड़िया खेड़ा में ओमकार सिंह के घर पड़ी। दीवार फांदकर घर में घुसे बदमाशों ने शस्त्रों की नोंक पर चालीस हजार और जेवरात लूट लिए। दूसरी घटना इसी थाना क्षेत्र में गांव करना वाला में अखलेश कुमार के घर हुईं। 28 मई की रात बदमाश वादी के घर में घुसकर हजारों की नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने डकैती व माल बरामद कर बदमाश सतवीर सिंह को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट -14 निरंजन कुमार की अदालत में हुईं। एडीजीसी राजीव कौशिक ने बताया कि अदालत में दोनों अलग-अलग मामलों की सुनवाई हुई। जिसमें रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सतवीर सिंह को दोषी ठहराया। घरों में लूटपाट और माल बरामदगी में दोषी को अलग अलग साढ़े नौ नौ साल की सजा सुनाई। दोनों मामलों में 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।