Posted on :21.02.2026 Time: 08.13 PM, Saturday, Prayagraj, Allahabad, Pocso Court, Police Station Jhunsi
- झूंसी थाने में होगी यौन उत्पीड़न की एफआईआर
- आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पर फंसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
प्रयागराज 21 फरवरी 2026 (यूपी समाचार सेवा)। जनपद की पॉक्सो अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगी डंडी स्वामी और शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ नाबालिग बटुकों के साथ यौन शोषण के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला माघ मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और जिला प्रशासन के मध्य हुए विवाद के बाद उनपर लगे आरोपों से चर्चा में आया।
पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना झूंसी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में शाकंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने न्यायालय में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया था कि माघ मेला के दौरान कुछ नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुईं। ये घटनाएं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में हुईं। कथित रूप से इन घटनाओं में अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की संलिप्तता बताई गई।
शिकायत गंभीर प्रकृति की होने और स्वयं को शंकराचार्य घोषित किए हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा होने के कारण जज ने स्वयं मामले में बच्चों के ऑन कैमरा अकेले में बयान दर्ज किए। साथ ही पुलिस कमिश्नर को भी गोपनीय जांच को कहा गया। पुलिस की ओर से पुलिस उप महानिरीक्षक ने जांच की और रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी।
पुलिस की रिपोर्ट और स्वयं लिए बयानों के बाद आरोपों को गंभीर मानते हुए पॉक्सो अदालत ने यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट Sexual harrasment की FIR दर्ज करने के आदेश झूंसी पुलिस को दे दिए।
