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Moradabad महिला से दुष्कर्म में बिजनौर के दोषी को दस साल की सजा

February 7, 2026

Moradabad महिला से दुष्कर्म में बिजनौर के दोषी को दस साल की सजा

दोषी पर 77 हजार जुर्माना , एडीजे कोर्ट-11 का निर्णय

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

Posted on 07.02.2026 Saturday, Time : 06.14 PM

मुरादाबाद, 7 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
पति से संबंध विच्छेद के बाद मायके में रह रही महिला से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा मिली है। शनिवार को एडीजे -11 कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार युवक पर 77 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।दोषी बिजनौर के नूरपुर का है।
मुरादाबाद की महिला की‌ शादी 21 अक्तूबर,17 को लखीमपुर खीरी निवासी से हुई। पति से अनबन के समय पुत्री चार साल की थीं। मनमुटाव के चलते दोनों में संबंध विच्छेद हो गए। पति से अलग होकर महिला मुरादाबाद में मायके में रहने लगीं। मझोला में लाइनपार में महिला से बिजनौर के नूरपुर निवासी सौरभ जोशी से नजदीकियां बढ़ गईं। युवक ने शादी प्रस्ताव रखा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त, 23 को युवक ने माता-पिता से मिलवाने के बहाने घर बुलवाया। घर में कोई नहीं था। बहाने से युवक एक कोल्ड ड्रिंक ले आया। युवक ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दुष्कर्म किया। आरोपी अश्लील फिल्म बनाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला उससे दूर रहने लगीं। इस बीच युवक ने 22 अप्रैल,24 को अश्लील फिल्म इंस्टाग्राम पर डाल दीं। इस पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
केस की सुनवाई एडीजे -11 छाया शर्मा की कोर्ट में हुई।एडीजीसी सुरेश सिंह ने बताया कि मामले में पीड़िता समेत सात गवाह पेश हुए। अदालत ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सौरभ जोशी को दोषी ठहराया। दोषी को दुष्कर्म, आईटी एक्ट समेत अन्य धारा में दस साल व 77 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।