Posted on 27.02.2026 Friday Time 08.53 PM, Allahabad High court, Sami
प्रयागराज, 27 फरवरी 2026, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई 12 मार्च को होगी, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
एक सदस्यीय पीठ के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अंतरिम आदेश जारी कर अगली सुनवाई की तिथि 12 मार्च तय की है। तब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन पुलिस जांच जारी रहेगी। इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सहयोग करने को कहा गया है।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद दिए निर्णय में जस्टिस सिन्हा ने आदेश में कहा की ऑर्डर रिजर्व किया जाता है। अगली तारीख पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करें और नया शपथ पत्र दें।
The Allahabad High Court has granted an interim stay on the arrest of Swami Avimukteshwaranand in a POCSO case. The case will be heard on March 12, until then he will not be arrested.


