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एजे का बार सभागार में माल्यार्पण और स्वागत

February 21, 2026

एजे का बार सभागार में माल्यार्पण और स्वागत

अधिवक्ताओं को आगे बढ़ने के लिए पढ़ने की प्रेरणा-

प्रशासनिक न्यायमूर्ति नीरज तिवारी का बार एसोसिएशन सभागार में वकीलों को संबोधन
मुरादाबाद,21 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
प्रशासनिक न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वकीलों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। कहा कि जब भी समय हो पढ़ें। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे।
शनिवार को मुरादाबाद आएं प्रशासनिक न्यायमूर्ति नीरज तिवारी का बार सभागार में स्वागत किया गया्। दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी की ओर से सभागार में न्यायमूर्ति व जिला जज का एसोसिएशन के पदाधिकारी और वकीलों ने स्वागत करते हुए माल्यार्पण किया। बुकें और स्मृति चिन्ह भेंट की। इस मौके पर न्यायमूर्ति ने कहा कि उनके बीच समय यात्रा का अहम हिस्सा है। न्यायमूर्ति ने वकीलों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। कहा कि जब भी समय मिले,वह पढ़ें। कोर्ट में नए वकीलों को बहस के लिए भी प्रेरित किया। कहा कि बहस से बोलने की आदत बनेगी।
न्यायमूर्ति ने कहा कि मंच से समस्याओं को भी रखा गया। हालांकि उन्होंने समस्याओं को समाधान कराने के प्रयास किए गए हैं। न्यायमूर्ति ने कहा कि वह कल भी वकील थे और कल‌ भी रहेंगे। वे(वकील) उनके मूलधन और ब्याज भी है।
कार्यक्रम में अधिवक्ता पीके गोस्वामी ने जीवन परिचय के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता कमाल अख्तर का भी आभार व्यक्त किया।
इस मौके पर बार एसोसिएशन, जूनियर बार एसोसिएशन, बिलारी एसोसिएशन आदि की ओर से माल्यार्पण, बुकें और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
इस दौरान रेलवे मजिस्ट्रेट व अन्य न्यायिक अधिकारियों के अलावा एल्डर कमेटी के अध्यक्ष रमाशंकर, अभिषेक भटनागर, अतुल सोती, आशुतोष त्यागी, रमा पंत, गोपाल द्विवेदी, पूनम सैनी, रफीक अहमद, प्रदीप ठाकुर, नवनीत शमशेरी,अरशद, शिवांश विग, सुमित मिश्रा, संजय सोनी, अंजार हुसैन, आलिया, प्रमोद प्रत्येकी आदि रहे।
कार्यक्रम का संचालन बार एसोसिएशन के महासचिव कपिल गुप्ता ने किया। जबकि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने न्यायमूर्ति का स्वागत करते हुए वकीलों की समस्याओं को रखा। खासकर रेवन्यू कोर्ट समेत अन्य न्यायालय खुलवाने की मांग की।

शासकीय अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति का किया सम्मान शाँल और बुकें की भेंट

मुरादाबाद।
प्रशासनिक न्यायमूर्ति जिला मुरादाबाद नीरज तिवारी का शासकीय अधिवक्ताओं गण द्वारा शाल व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया इस अवसर पर एडिशनल डीजीसी मनीष भटनागर, एडीजीसी संजीव अग्रवाल, आनंद पाल सिंह, अशोक कुमार यादव, समर्थ शुक्ला ,ब्रजराज सिंह ,नीलम वर्मा, राजीव कौशिक, सुरेंद्र सिंह, अकरम खां, अभिषेक भटनागर आदि रहे।

February 20, 2026

प्रशासनिक न्यायमूर्ति 22 को करेंगे मेगा शिविर का शुभारंभ

मुरादाबाद, 20 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति नीरज तिवारी 22 फरवरी मेगा शिविर का शुभारंभ करेंगे। मेगा शिविर के आयोजन को देखते हुए शुक्रवार को जिला जज सैय्यद माऊज बिन आसिम ने तैयारी परखीं। रविवार को पंचायत भवन में मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
शिविर के आयोजन के लिए जिला जज सै. माऊ बिन आसिम और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तपस्या त्रिपाठी के निर्देशन में शुक्रवार को सदर, कांठ, ठाकुरद्वारा और बिलारी में प्री-कैम्प लगाए गए।प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी ने बताया कि 22 फरवरी को वृहद विधिक सहायता व सेवा शिविर 22 फरवरी का शुभारंभ होगा। शिविर का शुभारंभ सुबह 10.30 बजे प्रशासनिक न्यायमूर्ति करेंगे।
इससे पहले न्यायमूर्ति नीरज तिवारी शनिवार को जिला न्यायालय परिसर से न्याय रथ को प्रचार के लिए रवाना भी करेंगे। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को लाभांवित किया जाना है।

जिला जज ने परखीं शिविर की तैयारियां–
शिविर से पहले शुक्रवार को जिला जज सैयय्द माऊज बिन आसिम ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को देखा जिला जज ने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करते हुए कार्यक्रम को सफल और प्रभावी बनाने के लिए साफ सफाई
स्टाँल, जलपान आदि के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

दहेज हत्या में पति को दस साल का कारावास

Post on 20.2.26
Friday, 7.20 Pm
Moradabad, Rajesh Bhatia

मुरादाबाद, 20 फरवरी (उप्र समाचार सेवा)।
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट (पी ए ) एक्ट सुरेन्द्र कुमार ने विवाहिता की मौत के मामले में पति को दस साल की सजा व 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
कटघर के महबुल्लागंज निवासी
राम बाबू ने पुत्री पूजा की शादी बाइस साल पहले मझोला में काशीराम कॉलोनी निवासी अंकित से धूमधाम से की थीं। वादी का कहना है कि शादी समारोह में हैसियत से बढ़कर खर्च किया। पर ससुराल पक्ष ने दो लाख रुपए नकद व मोटर साइकिल की मांग की। 14 जुलाई, 19 को ससुराल पक्ष से राम बाबू को पूजा के फांसी लगाकर मरने की फोन पर सूचना मिली। मामले को संदिग्ध मानते हुए राम बाबू ने अंकित, पिता समेत तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दीं।
केस की सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट में हुईं। विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई की।
विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि अदालत में गवाहों के बयान और महिला की मौत के लिए पति को जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने अंकित को दहेज हत्या का दोषी करार दिया। दोषी को दस साल की सजा और बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

मुगलपुरा के अपराधी को गैंगस्टर में दस साल की सजा

हत्या के दो मामलों में भी सजायाफ्ता, कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद

Post on 20.2.26
Friday, 6.20 Pm
Moradabad, Rajesh Bhatia

मुरादाबाद, 20 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
शहर में मुगलपुरा के अपराधी को दस साल की सजा मिली है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर) कोर्ट रेशमा चौधरी ने गैंगस्टर में दोषी करार देते हुए सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
मुगलपुरा में लाल बाग निवासी सुभान और बरबालान निवासी नाजिम के खिलाफ 20 अगस्त, 2004 को गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा ने संगठित गिरोह बनाकर अनैतिक रूप से भौतिक और आर्थिक लाभ कमाने के लिए अपराध करने का मुकदमा दर्ज किया।
केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में चलीं। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि कोर्ट में वादी समेत अन्य गवाहों ने बयान दर्ज कराए। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी नाजिम को दोषमुक्त कर दिया जबकि सुभान को दोषी ठहराते हुए दस साल और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि मुगलपुरा निवासी सुभान को हत्या के अलग-अलग दो मामलों में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इस दौरान वह जमानत पर बाहर आ गया।

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